किसे कितनी सजा और जुर्माना
एजीपी ने बताया आरोपी एचडी मिश्रा को धारा 302, 34 में उम्रकैद और दो लाख का जुर्माना, धारा 324, 34 में एक वर्ष की सजा 5 हजार जुर्माना लगाया। आरोपी सुनील दत्त मिश्रा को धारा 302, 34 में उम्र कैद 20 हजार जुर्माना और धारा 324 में एक वर्ष की सजा ५ हजार जुर्माना लगाया।
जमीन विवाद में हुई थी रमाकांत की हत्या
एजीपी सुनील चौधरी ने बताया कि भूमि विवाद में 29.04.2003 की रात 9 बजे पचमढ़ी रोड सिटिकिंग आइसक्रीम कारखाने के पास आरोपीगणों ने रिवाल्वर,बका से हमला कर पनारी गांव निवासी रमाकांत पिता रतन ङ्क्षसह पुर्विया की हत्या की थी। धर्मेन्द्र पुर्विया ने थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी वही मनोहर पुर्विया ने मामले में गवाही दी थी।
एजीपी ने बताया आरोपी एचडी मिश्रा को धारा 302, 34 में उम्रकैद और दो लाख का जुर्माना, धारा 324, 34 में एक वर्ष की सजा 5 हजार जुर्माना लगाया। आरोपी सुनील दत्त मिश्रा को धारा 302, 34 में उम्र कैद 20 हजार जुर्माना और धारा 324 में एक वर्ष की सजा ५ हजार जुर्माना लगाया।
जमीन विवाद में हुई थी रमाकांत की हत्या
एजीपी सुनील चौधरी ने बताया कि भूमि विवाद में 29.04.2003 की रात 9 बजे पचमढ़ी रोड सिटिकिंग आइसक्रीम कारखाने के पास आरोपीगणों ने रिवाल्वर,बका से हमला कर पनारी गांव निवासी रमाकांत पिता रतन ङ्क्षसह पुर्विया की हत्या की थी। धर्मेन्द्र पुर्विया ने थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी वही मनोहर पुर्विया ने मामले में गवाही दी थी।
जुर्माना राशि से एक लाख घायल को देना होगा
फैसले में अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्याकांड के दौरान घायल वल्ला उर्फ वल्लार को जुर्माना राशि में से एक लाख की राशि प्रतिकर के रुप में देने आदेशित किया है।
फैसले में अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्याकांड के दौरान घायल वल्ला उर्फ वल्लार को जुर्माना राशि में से एक लाख की राशि प्रतिकर के रुप में देने आदेशित किया है।