वह अपने गांव सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनंू से मोटरसाइकिल लेकर काम से जा रहा था। भोडकी गांव के पास एक बस चालक ने सुरेश को टक्कर मार दी। पिता ने मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण मेें क्लेम याचिका प्रस्तुत की।
पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार प्रथम ने बुधवार को पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों, गवाहों एवं सबूतों के अध्ययन के बाद बीमा कंपनी यूआईआईसी को उत्तरदायी मानते हुए क्लेम याचिका को स्वीकार किया। 39 लाख 48 हजार 200 रुपए का अवॉर्ड पारित किया तथा तीन जुलाई 2013 से वसूली तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करने के आदेश दिए। प्रार्थी की ओर से पैरवी अधिवक्ता मनोज पचार ने की।