धनवाड़ा में महिला ने कीटनाशयक पीया
हरदा. जिले के गांव धनवाड़ा में शनिवार को बेटे को मोबाइल नहीं देने की बात पर महिला ने कीटनाशक पी लिया। महिला की तबियत बिगडऩे पर परिजनों द्वारा उसे जिला अस्पताल में लाया गया। पुलिस ने बताया कि दुर्गा बाई पति जयराम मीणा (30 वर्ष) निवासी धनवाड़ा ने शनिवार दोपहर को बेटे को मोबाइल नहीं देने की बात को लेकर पति से विवाद किया। पति से विवाद होने के बाद महिला ने कीटनाशक पी लिया। पति ने उसे निजी वाहन से जिला अस्पताल लेकर आया। जहां डॉक्टर ने इलाज कर भर्ती कर लिया।
हरदा. जिले के गांव धनवाड़ा में शनिवार को बेटे को मोबाइल नहीं देने की बात पर महिला ने कीटनाशक पी लिया। महिला की तबियत बिगडऩे पर परिजनों द्वारा उसे जिला अस्पताल में लाया गया। पुलिस ने बताया कि दुर्गा बाई पति जयराम मीणा (30 वर्ष) निवासी धनवाड़ा ने शनिवार दोपहर को बेटे को मोबाइल नहीं देने की बात को लेकर पति से विवाद किया। पति से विवाद होने के बाद महिला ने कीटनाशक पी लिया। पति ने उसे निजी वाहन से जिला अस्पताल लेकर आया। जहां डॉक्टर ने इलाज कर भर्ती कर लिया।
पुलिस ने जब्त की १८ हजार की अवैध शराब
रहटगांव. क्षेत्र में बिक रही अवैध शराब पर पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई कर आरोपी आंसू उर्फआरिफ खान पिता याकूब खान निवासी रहटगांव एवं दिनेश बंजारा निवासी सोडलपुर के पास से 6 पेटी देसी मदिरा एवं 24 अंग्रेजी शराब जप्त की गई। पुलिस ने जानकारी में बताया कि आरोपी नई मोटरसाइकिल वाहन से उक्त शराब लेकर नेशनल हाईवे पर जा रहा था। सिरकंबा के पास नाकेबंदी कर आरोपी के पास से 58 .320 लीटर शराब की जब्ती की गई, जो कि 18 000 मूल्य के लगभग की है। आरोपियों पर अपराध कायम कर धारा 34 आबकारी एक्ट की कार्रवाई की गई। आरोपियों को अदालत पेश किया गया। इस कार्रवाई में मुख्य रुप से एएसआई राजेंद्र गौड़के, प्रधान आरक्षक आशीष तिलोरिया, आरक्षक हेमूलाल ने विशेष भूमिका निभाई।
रहटगांव. क्षेत्र में बिक रही अवैध शराब पर पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई कर आरोपी आंसू उर्फआरिफ खान पिता याकूब खान निवासी रहटगांव एवं दिनेश बंजारा निवासी सोडलपुर के पास से 6 पेटी देसी मदिरा एवं 24 अंग्रेजी शराब जप्त की गई। पुलिस ने जानकारी में बताया कि आरोपी नई मोटरसाइकिल वाहन से उक्त शराब लेकर नेशनल हाईवे पर जा रहा था। सिरकंबा के पास नाकेबंदी कर आरोपी के पास से 58 .320 लीटर शराब की जब्ती की गई, जो कि 18 000 मूल्य के लगभग की है। आरोपियों पर अपराध कायम कर धारा 34 आबकारी एक्ट की कार्रवाई की गई। आरोपियों को अदालत पेश किया गया। इस कार्रवाई में मुख्य रुप से एएसआई राजेंद्र गौड़के, प्रधान आरक्षक आशीष तिलोरिया, आरक्षक हेमूलाल ने विशेष भूमिका निभाई।