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नहर में मिला युवक का शव, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा

locationहनुमानगढ़Published: Jun 30, 2019 12:10:02 pm

Submitted by:

Purushottam Jha

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मेडिकेटेड नशा करने के आदी एक युवक का शव नहर से बरामद किया गया। युवक का शव टाउन में गांव कोहला के पास खाली पड़ी एचएमएच नहर में मिला है। टाउन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
 

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नहर में मिला युवक का शव, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा

नहर में मिला युवक का शव, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा
हनुमानगढ़. मेडिकेटेड नशा करने के आदी एक युवक का शव नहर से बरामद किया गया। युवक का शव टाउन में गांव कोहला के पास खाली पड़ी एचएमएच नहर में मिला है। टाउन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पहचान के बाद शनिवार को पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। इस संबंध में पुलिस ने मर्ग दर्ज की है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात्रि को किसी ने टाउन थाने में सूचना दी कि अज्ञात युवक का शव गांव कोहला के पास खाली पड़ी एचएमएच नहर में पड़ा है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवा शिनाख्त के प्रयास किए। मृतक की पहचान हनुमानगढ़ टाउन के वार्ड नम्बर 27 निवासी श्यामसिंह (18) पुत्र मालसिंह राजपुरोहित के रूप में हुई। परिजनों को सूचना देकर रात्रि को पुलिस ने शव राजकीय जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया। शनिवार सुबह शव के पोस्टमार्टम की कार्यवाही हुई। इस संबंध में मृतक के पिता मालसिंह पुत्र बजरंग सिंह ने मर्ग दर्ज करवाते हुए बताया कि उसका पुत्र श्यामसिंह शुक्रवार शाम को घर से गया था जो एचएमएच नहर में मृत अवस्था में मिला। बताया जा रहा है कि मृतक युवक नशीली गोलियां खाने का आदी था। उसने शुक्रवार को अत्यधिक मात्रा में नशीली गोलियां खा ली। इससे उसकी मौत हो गई।
दो दोषियों को छह-छह माह का कारावास
-एससीएसटी कोर्ट ने सुनाया फैसला
हनुमानगढ़. एससीएसटी कोर्ट ने गाली-गलौच व मारपीट के मामले में दो जनों पर दोष सिद्ध होने पर छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। शनिवार को हुई मामले की सुनवाई में न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने सजा सुनाई। प्रकरण के अनुसार आरोपी निहाल सिंह पुत्र भरत सिंह व राजेंद्र पुत्र रामस्वरूप निवासी जनाणा (भिरानी) ने १५ फरवरी २०१४ को संजय उर्फ धोलूराम पुत्र मोटूराम जाति वाल्मीकी के साथ बस में मारपीट की थी। मोबाइल व नकदी छीनकर भाग गए थे। मामला दर्ज होने पर कोर्ट में चलान पेश किया गया था। इसके बाद सुनवाई में कोर्ट ने आरोपी निहाल सिंह पुत्र भरत सिंह व राजेंद्र पुत्र रामस्वरूप निवासी जनाणा को धारा ३२३ व ३४१ के तहत दोषी मानते हुए एक-एक माह की सजा सुनाई व एससीएसटी एक्ट के तहत अलग से छह-छह माह की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर दस-दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राज्य सरकार की तरफ से मामले की पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश यादव ने की।
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