-एससीएसटी कोर्ट ने सुनाया फैसला
हनुमानगढ़. एससीएसटी कोर्ट ने गाली-गलौच व मारपीट के मामले में दो जनों पर दोष सिद्ध होने पर छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। शनिवार को हुई मामले की सुनवाई में न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने सजा सुनाई। प्रकरण के अनुसार आरोपी निहाल सिंह पुत्र भरत सिंह व राजेंद्र पुत्र रामस्वरूप निवासी जनाणा (भिरानी) ने १५ फरवरी २०१४ को संजय उर्फ धोलूराम पुत्र मोटूराम जाति वाल्मीकी के साथ बस में मारपीट की थी। मोबाइल व नकदी छीनकर भाग गए थे। मामला दर्ज होने पर कोर्ट में चलान पेश किया गया था। इसके बाद सुनवाई में कोर्ट ने आरोपी निहाल सिंह पुत्र भरत सिंह व राजेंद्र पुत्र रामस्वरूप निवासी जनाणा को धारा ३२३ व ३४१ के तहत दोषी मानते हुए एक-एक माह की सजा सुनाई व एससीएसटी एक्ट के तहत अलग से छह-छह माह की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर दस-दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राज्य सरकार की तरफ से मामले की पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश यादव ने की।