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हनुमानगढ़

हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

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हनुमानगढ़Aug 08, 2018 / 09:41 pm

vikas meel

accused

accused

भादरा.

कस्बे के बस स्टेण्ड पर 23 फरवरी 2015 को हुई टीवीएस एजेन्सी मालिक शीशराम उर्फ पप्पू मिस्त्री की हत्या के मामले में अपर सेशन न्यायधीश मदन गोपाल आर्य ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए सज्जन उर्फ काला, राकेश उर्फ कालिया को 120बी में आजीवन कारावास, भादंसं की धारा 302 में आजीवन कारावास, भादंसं 302/109 में आजीवन कारावास के साथ जीवन पर्यन्त कारावास की सजा सुनाई है। फैसले के तुरन्त बाद आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।


ज्ञातव्य रहे कि 23 फरवरी 2015 को तीन मोटर साईकिल सवार युवकों ने टीवीएस एजेन्सी में घुसकर एजेन्सी मालिक शीशराम उर्फ पप्पु मिस्त्री (38) की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस समय पप्पु मिस्त्री पुत्र मनोहरलाल जांगिड़ निवासी वार्ड 22 दुकान में अकेला था। तीनों युवकों ने उसकी एजेन्सी में प्रवेश किया और गोली मार कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 12 बोर व 315 बोर के खाली कारतूस एवं हत्यारों का हेलमेट जब्त करने के साथ पचास लाख फिरौती की पर्ची जब्त की थी। पुलिस ने अभियुक्त विरेन्द्र उर्फ बिन्द्र उर्फ धांगड़ को गिरफ्तार करते हुए इस घटना में प्रयुक्त 12 बोर अवैघ पिस्तोल बरामद किया।


अभियुक्त सज्जन उर्फ काला को प्रोडेक्शन वारंट पर हिसार जेल से लाकर गिरफ्तार किया। उससे गिरफ्तारी के समय नाम व नम्बर लिखा एक पन्ना बरामद किया गया। इसी घटना के आरोप में पुलिस ने अभियुक्त शाजिद खां को गिरफ्तार किया। उसकी सूचना पर एक 12 बोर अवैघ देशी कट्टा बरामद किया गया। अभियुक्त राकेश उर्फ कालिया उर्फ काला को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त 315 बोर अवैघ पिस्तोल बरामद किया गया। हमलावरों का मोटर साइकिल एवं एक बैग बरामद हुआ। मोटर साईकिल जगपाल कुम्हार निवासी शेखपुर से छीना गया। मौके पर मिली पचास लाख रूपए की पर्ची की लिखावट व अभियुक्त सज्जन उर्फ काला के पास मिले पर्चे पर लिखी लिखावट का भी परीक्षण करवाया गया। पुलिस ने इस घटना को लेकर नगरपालिका के सीसीटीवी कैमरे की भी सहायता ली। जिससे स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त सांय छह बजे विश्वकर्मा चौक व राजकीय चिकित्सालय क्षेत्र से निकले थे।


अभियुक्त सज्जन उर्फ काला एक नवम्बर 2015 से हिसार के केन्द्रीय कारागृह में था। जहां पर राकेश उर्फ कालिया, विरेन्द्र उर्फ बिन्द्र धांगड़ व साजिद खां उससे मिलने जाते थे। वहां पर सज्जन उर्फ काला, राकेश उर्फ कालिया की जमानत होकर जेल से बाहर निकलने पर भादरा में किसी धनवान व्यक्ति से 50 लाख रूपये की फिरौती वसूल करने व फिरौती नहीं देने पर उसकी हत्या करने की योजना बनाई गई। सज्जन उर्फ काला ने राकेश उर्फ कालिया को एक पर्ची पचास लाख रूपए की वसूली की दी। अभियुक्तों ने टीवीएस एजेन्सी के मालिक शीशराम उर्फ पप्पू को धनवान समझकर पचास लाख रूपए की चौथ वसूली की पर्ची भेजी थी व अभियुक्त राकेश उर्फ कालिया, विरेन्द्र उर्फ बिन्द्र धांगड़, साजिद खां, मोटरसाईकिल पर बैठकर चौथ वसूली करने भादरा पहुंचे। अभियुक्त साजिद खां बाहर के लोगों को डराने के लिए पिस्तौल लेकर बाहर खड़ा हो गया।


अभियुक्त राकेश उर्फ कालिया व विरेन्द्र उर्फ बिन्द्र उर्फ धांगड़ ने शीशराम उर्फ पप्पू मिस्त्री के पास जाकर अपना हेलमेन्ट काउंटर पर रखकर पिस्तौल तान कर पचास लाख रूपए की फिरौती की मांग की। जिस पर शीशराम उर्फ पप्पू मिस्त्री उन्हें धक्का देकर बाहर निकालने लगा तो राकेश उर्फ कालिया ने 315 बोर पिस्तोल से पप्पू मिस्त्री के गोली मार दी। इसके बाद विरेन्द्र उर्फ बिन्द्र धांगड़ ने भी गोली चला दी। फिर सभी फरार हो गए। भादरा पुलिस की ओर से इस मामले में 62 साक्ष्य व 29 साक्षीगणों को पेश किया। इस घटना में न्यायालय ने दो आरोपितों को नाबालिग मानते हुए बाल गृह भेज दिया। इस प्रकरण में पीडि़त पक्ष की पेरवी अपर लोक अभियोजक संतलाल कालीरावणा व एडवोकेट अदरीश अली ने की।

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