जिला औषधि नियंत्रक अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि खुदरा लाइसेंसी फर्म के फार्मासिस्ट श्वेता रानी 70237, मांगीलाल 44271, संदीप कुमार 25344, यशपाल अरोड़ा 8047, मन्नू चावला 46183, रविकांत बिश्नोई 65665, रामदास जुनेजा 10489, प्रियांवशी परनामी 23528, प्रभुदयाल 3616 तथा गोपीराम शर्मा संख्या 3331 के खिलाफ कार्यवाही के लिए राजस्थान फार्मेसी काउंसिल को भी प्रकरण भेजे गए हैं। इसके अलावा टीएस मेडिकोज सूरेवाला, शर्मा मेडिकोज 37 एसएसडब्ल्यू सहजीपुरा, राधे मेडिकल स्टोर नई आबादी टाउन, न्यू गुरुकृपा मेडिकल स्टोर नई खुंजा जंक्शन, राजेन्द्र मेडिकल स्टोर लीलांवाली, सुकंठ मेडिकल स्टोर श्रीगंगानगर रोड जंक्शन, दसमेश मेडिकोज माणकसर, चंडी मेडिकल स्टोर जंडावाली, जय हिन्द मेडिकल स्टोर ढाबां, चौहान मेडिकल स्टोर मुस्लिम मुसाफिरखाना टाउन, सांवरिया मेडिकल स्टोर, पांच केएनजे मक्कासर, बीरबल मेडिकल स्टोर लीलांवाली, यादव मेडिकोज संगरिया रोड जंक्शन, श्रीश्याम मेडिकल हॉल पक्का सारणा, भाटी ड्रग्स हाउस भगतपुरा रोड संगरिया व श्रीराम मेडिकोज रतनपुरा कैंचियां का लाइसेंस निलम्बित किया गया है। इसी तरह दिव्या मेडिकोज सुरेशिया जंक्शन, शिवम मेडिकल स्टोर खोथांवाली, चाहर मेडिकल स्टोर पीर कामडिय़ा, श्रीगणेश मेडिकल स्टोर उत्तमसिंहवाला, दृष्टि मेडिकल एंड जनरल स्टोर टेम्पो स्टैंड गंगानगर रोड जंक्शन, चौधरी मेडिकोज जिला जेल के सामने जंक्शन, कबीर मेडिकोज किले के पीछे टाउन, शाक्य मेडिकोज गांव नवां, आरके मेडिकल स्टोर सेक्टर 12-1 जंक्शन, सेतिया मेडिकोज वार्ड 59 सुरेशिया, शर्मा मेडिकल स्टोर मैन बस स्टैंड संगरिया, एकता मेडिकोज 24 जेआरके गोलूवाला, न्यू श्याम मेडिकल स्टोर पदमपुर रोड चक 36 एमओडी कैंचियां तथा मां करणी मेडिकल स्टोर राजकीय अस्पताल के सामने खोथांवाली का लाइसेंस अलग-अलग अवधि के लिए निलम्बित किया गया है।