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सवा साल से लापता मां व तीन बच्चों को नहीं ढूंढ पा रही पुलिस, हाईकोर्ट ने थानाधिकारी को लगाई फटकार

locationहनुमानगढ़Published: Jul 16, 2019 12:22:27 pm

Submitted by:

Nidhi Mishra

राजस्थान हाईकोर्ट ने हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थानाधिकारी को फटकार लगाई है। पुलिस सवा साल बाद भी लापता मां व उसके तीन बच्चों को नहीं ढूंढ पाई है।

HC Slams Police Officer Of Hanumangarh District In A Case

सवा साल से लापता मां व तीन बच्चों को नहीं ढूंढ पा रही पुलिस, हाईकोर्ट ने थानाधिकारी को लगाई फटकार

जोधपुर/ हनुमानगढ़। राजस्थान हाईकोर्ट ( Rajasthan High Court ) ने सवा साल से लापता एक महिला और उसके तीन बच्चों को नहीं ढूंढ पाने पर हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थानाधिकारी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरह बिना दिमाग लगाए थानाधिकारी एक से दूसरे शहर में लापता को ढूंढने की बात कह रहे हैं, उससे लगता है कि ड्यूटी के लिए वे फिट नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि 2 अगस्त तक लापता मां-बच्चों को ढूंढकर कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया तो हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा।

वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश अभय चतुर्वेदी की खंडपीठ में सादुल की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका ( habeas corpus petition ) की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता फरजंद अली के साथ थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह कोर्ट में पेश हुए और अब तक हुई जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश की। खंडपीठ ने कहा कि प्रगति रिपोर्ट को देखकर लगता है कि पुलिस लापता को ढूंढने के लिए गंभीर प्रयास नहीं कर रही। अली ने दो सप्ताह का समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने इस ताकीद के साथ 2 अगस्त तक का समय दिया कि विफल रहने पर एसपी को उपस्थित रहना होगा।
HC Slams Police Officer Of Hanumangarh District In A Case
फरवरी में डीजीपी गर्ग हुए थे कोर्ट में पेश
हालांकि, इसी प्रकरण में पुलिस की लापरवाही पर तत्कालीन पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ( Rajasthan DGP Kapil Garg ) भी 20 फरवरी को कोर्ट में पेश हो चुके हैं। तब उन्होंने लापता लोगों को ढूंढने में राजस्थान पुलिस की बेहतर स्थिति का दावा किया था, लेकिन इसी मामले में पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। याचिकाकर्ता की पत्नी और तीन बच्चे 13 मार्च, 2018 से लापता हैं, जिसकी गुमशुदगी का मामला हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाने में दर्ज है। याचिकाकर्ता ने पत्नी व बच्चों को नहीं ढूंढ पाने पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी।
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