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पीडि़त प्रतिकर स्कीम में 47.50 लाखका अवार्ड पारित

locationहनुमानगढ़Published: Nov 20, 2018 07:27:49 pm

Submitted by:

Purushottam Jha

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पीडि़त प्रतिकर स्कीम में 47.50 लाखका अवार्ड पारित

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुई बैठक
हनुमानगढ़. पीडि़त प्रतिकर स्कीम के तहत ४७.५० लाख रुपए का अवार्ड पारित किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय प्रकाश सोनी ने बताया कि मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ की बैठक हुई। जिसमें पीडि़त प्रतिकर स्कीम के अन्तर्गत 22 प्रार्थना पत्रों पर विचार किया गया। एक प्रार्थना पत्र खारिज किया गया व 21 प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करते हुए कुल 47.50 लाख रुपए पीडि़तों को दिलाए जाने के आदेश पारित किए गए। पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध से पीडि़त व्यक्तियों, हत्या के मामले में हुई जीवन हानि, दहेज हत्या के मामले में हुई जीवन हानि, पुनर्वास आदि विभिन्न मामलों में पीडि़त व्यक्तियों को पीडि़त प्रतिकर स्कीम के अन्तर्गत लाभान्वित करते हुए इस राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया। बैठक में न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय महेन्द्र सिंह, जिला कलक्टर दिनेश चंद जैन, जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल, बार संघ हनुमानगढ़ के अध्यक्ष मनेष सिंह तंवर और लोक अभियोजक कासम अली उपस्थित थे। यह राशि पीडि़त प्रतिकर स्कीम के तहत दिलाई गई अब तक की सबसे बड़ी राशि है। विधिक सेवा सप्ताह के दौरान व विभिन्न विधिक साक्षरता शिविरों में किए गए प्रचार-प्रसार के कारण लोगों को पीडि़त प्रतिकर स्कीम की जानकारी हुई। जिसका लाभ पीडि़त व्यक्तियों को दिया गया।
कानून की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों ने किया न्यायालय का भ्रमण
हनुमानगढ़. नेहरू मैमोरियल विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय हनुमानगढ़ टाउन में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में मंगलवार को व्याख्याता डॉ. ब्रजेश अग्रवाल एवं डॉ. अजवर खान के नेतृत्व में विधि के छात्र/छात्राओं ने न्यायालयों का भ्रमण किया। इस दौरान महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. केबी ओझा ने न्यायालय की प्रक्रिया से अवगत करवाया। उन्होने कहा कि न्यायालय भ्रमण से विधि छात्र/छात्राओं को न्यायालय के समक्ष व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। न्यायालय परिसर में पहुंच कर सर्वप्रथम सभी छात्र/छात्राएं सेशन जज ज्ञान प्रकास गुप्ता की अदालत में पहुंचे। अदालत में मजिस्ट्रेट ने आपराधिक प्रक्रिया, प्रथम सूचना रिपोर्ट, चालान, आरोप, बहस, निर्णय एवं न्यायालय की प्रक्रिया के बारे में छात्र/छात्राओं को विस्तार से जानकारी दी। सभी छात्र/छात्राओं को पूर्णकालिक सचिव (मजिस्ट्रेट) राजेश सोनी के पास गए। उन्होने सभी छात्र/छात्राओं को वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र पर, लोक अदालत मध्यस्थ की भूमिका एवं राजस्थान पीडि़त प्रतिकर अधिनियम 2011 के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर ट्रेनर अधिवक्ता अलंकार सिंह, नरेन्द्र वर्मा, रमेश मोदी, छात्रसंघ प्रतिनिधि एवं अन्य मौजूद रहे।
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