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13 दिन में 11 कोचिंग संस्थाओं का खाका तैयार 12 मीटर से ऊंचे नहीं होने चाहिए कोचिंग संस्थान

locationहनुमानगढ़Published: Jun 15, 2019 09:48:04 pm

Submitted by:

Anurag thareja

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13 दिन में 11 कोचिंग संस्थाओं का खाका तैयार 12 मीटर से ऊंचे नहीं होने चाहिए कोचिंग संस्थान

13 दिन में 11 कोचिंग संस्थाओं का खाका तैयार 12 मीटर से ऊंचे नहीं होने चाहिए कोचिंग संस्थान

13 दिन में 11 कोचिंग संस्थाओं का खाका तैयार
12 मीटर से ऊंचे नहीं होने चाहिए कोचिंग संस्थान

हनुमानगढ़. कोचिंग संस्थान की इमारत 12 मीटर से ऊंची नहीं होने पर जिला प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। शहर में कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों की व्यवस्था जांचने के लिए नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने 13 दिन पहले आदेश जारी किए थे। इन तेरह दिनों में नगर परिषद 11 कोचिंग संस्थानों का खाका तैयार कर चुकी है। इन सभी में अग्निशमन उपकरणों का अभाव मिला। इनमें से कई कोचिंग संस्थान ऊपरी तल पर संचालित होने पर 12 मीटर ऊंचाई के मापदंडों के भी विपरीत मिले और इनमें आग बुझाने के लिए एबीसी सिलेंडर तक नहीं थे। जानकारों के माने तो शहरी क्षेत्र में छोटे से लेकर बड़े शिक्षण संस्थान सौ से अधिक हैं। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के सयुंक्त शासन सचिव राजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी तरह के कोचिंग सेंटरों में अग्निशमन उपकरण, पार्किंग आदि के जांच करने के आदेश दिए हैं। इसमें सैटबैक के अंदर कोचिंग संस्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल तीन सौ वर्गमीटर होना चाहिए। व्यक्ति, सोसायटी, ट्रस्ट या व्यक्तियों के समूह की ओर से संचालित किए जाने वाला शैक्षणिक केंद्र जिसमें दस से अधिक अभ्यार्ती अध्ययन करते हो, जो सक्षम राजकीय संस्था से निजी शिक्षण केंद्र चलाने के लिए पंजीकृत होना चाहिए। ऐसे शिक्षण संस्थान जहां दस से अधिक परंतु सौ तक विद्यार्थी एक समय में उपस्थित होते हों, इनमें यह मानदंड लागू होंगे। जहां सौ से अधिक विद्यार्थी एक समय में उपस्थित होते हों, ऐसे में भवन विनियमों में संस्थानिक प्रयोजनार्थ भवनों के मानदण्ड लागू होंगे। इन कोचिंग संस्थाओं के समक्ष सड़क की चौड़ाई न्यूनतम चालीस फीट होनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए पार्किंग भी सुविधा होनी चाहिए। आग लगने जैसे घटना के दौरान बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इसके लिए प्रत्येक कक्ष में आने व जाने का गेट अलग होना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक तल पर प्रवेश व निकास के लिए दो सीढिय़ां होनी चाहिए। गौरतलब है कि गत माह में गुजरात के सूरत में तक्षिला कोचिंग सेंटर पर आग लगने की दर्दनाक घटना के पश्चात
राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को शिक्षण संस्थाओं के जांच करने के आदेश दिए थे।
कसा जा सकता है शिंकजा
जिस सड़क पर आने-जाने का रास्ता नहीं होगा। ऐसी जगह पर शिक्षण संस्थाओं को संचालित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अग्निशमन उपकरण नहीं होने पर नोटिस देने के बावजूद संचालकों की ओर से कार्रवाई नहीं करने पर निकाय ऐसे भवनों में गतिविधियों पर रोक लगा सकती है।
यह हैं हालात
टाउन व जंक्शन में इन दिनों कोचिंग सेंटर व प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं की होड मची हुई है। हालात यह है कि दुकानों के अंदर कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं और यही हाल गली मोहल्लों का है।
कर रहे हैं जांच
शहर में 11 कोचिंग सेंटर की जांच हो चुकी है। जल्द ही सभी निजी शिक्षण संस्थाओं की जांच कर रिपोर्ट आयुक्त के समक्ष रखी जाएगी।
अशोक कुमार, प्रभारी, अग्निशमन विभाग

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