script22 की उम्र में भागा 55 की उम्र में पकड़ा, 35 साल बाद मिली सजा, सिर्फ 400 रुपए जुर्माना | Caught at the age of 22 at the age of 55 | Patrika News

22 की उम्र में भागा 55 की उम्र में पकड़ा, 35 साल बाद मिली सजा, सिर्फ 400 रुपए जुर्माना

locationग्वालियरPublished: Mar 30, 2019 06:43:50 pm

छुट्टा की बजरिया में अवैध रूप से मांस बेचे जाने के मामले में आरोपी मुन्ना कसाई को अदालत ने दोषी पाते हुए चार सौ रुपए का जुर्माना

court gwalior

22 की उम्र में भागा 55 की उम्र में पकड़ा, 35 साल बाद मिली सजा, सिर्फ 400 रुपए जुर्माना

ग्वालियर. छुट्टा की बजरिया में अवैध रूप से मांस बेचे जाने के मामले में आरोपी मुन्ना कसाई को अदालत ने दोषी पाते हुए चार सौ रुपए का जुर्माना किया है। पुलिस आरोपी को स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी होने के 14 साल बाद गिरफ्तार कर पाई, तब जाकर उसके खिलाफ चल रहे मामले की सुनवाई पूरी हो सकी। 20 साल की उम्र में उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ अब 55 साल की उम्र में उसे जेएमएफसी दीपराज कवड़े ने यह सजा सुनाई है।
एडीपीओ अनीता देशमुख ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि माधौगंज थाने को सूचना मिली थी कि छुट्टा की बजरिया में मुन्ना कसाई अपनी दुकान में अवैध रूप से पड़े का मांस बेच रहा है। मौके पर जाकर देखा तो पाया कि आरोपी मुन्ना पुत्र गनी खान निवासी गोलंदाज बाबा कपूर पड़े का मांस बेच रहा है। जिसका उसके पास लायसेंस नहीं था। इस पर आरोपी के खिलाफ धारा 4 क 11 मध्यप्रदेश कृषक परिरक्षण अधिनियम 1959 का मामला दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस ने 13 जून 1984 को चालान पेश किया था। जिसमें आरोपी 31 अक्टूबर 1984 से न्यायालय में अनुपस्थित हो गया था, 5 मार्च 2005 में अदालत ने आरोपी के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया। 30 सितंबर 18 को उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी 15 दिन तक जेल में रहा। इसके बाद उसे न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया। इसके बाद प्रकरण की सुनवाई शुरू हुई और उसे जुर्माने से दंडित किया गया।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो