राज्य के पुलिस महानिदेशक कुलधर सैकिया ने बताया कि भारतीय दंड विधान की 302,341,427,143,144,149,109 की धाराएं चार्जशीट में लगाई गई हैं। जांच अधिकारी कमल चंद्र राजवंशी के नेतृत्व में गठित एसआईटी के सहयोग से यह संभव हुआ है। इस प्रकरण को लेकर दो मामले दर्ज हुए थे। सैकिया ने कहा कि हमारी ओर से उपयुक्त तथ्य प्रमाण चार्जशीट में दिए गए हैं। अदालती प्रक्रिया में सब कुछ सामने आएगा। चार्जशीट में कुल अभियुक्तों की संख्या 48 है जबकि गवाह 71 लोग हैं। चार्जशीट 844 पेजों की है तथा केस डायरी 104 पेजों की है। इस घटना के जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति बनाई गई थी। इस चार्जशीट में फॉरेंसिक के प्रतिवेदन को भी दाखिल किया गया है। वहीं असम पुलिस ने इस मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में चलाने के लिए आवेदन किया है।
उल्लेखनीय है कि अभिजीत नाथ और नीलोत्पल दास की हत्या के बाद पूरे विश्व में इस कार्य की निंदा हुई थी और दोषियों को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की गई थी। सैकिया ने कहा कि जब देश में हर जगह उग्र भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मारने की हत्याएं हो रही है तब असम के सनसनीखेज इस तरह के मामले की पुलिस द्वारा 90 दिनों में चार्जशीट देना महत्वपूर्ण बात है। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया।