हरियाणा सरकार ने की तैयारी… डंकी फ्लाइट और जालसाज एजेंट से बचेंगे युवा
रोजगार और पैसा कमाने के लिए हरियाणा राज्य से बड़ी संख्या में युवा विदेश जाते हैं इसमें से ज्यादातर युवा एजेंटों के जाल में फंस जाते हैं। इन परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार अब खास कानून लाने जा रही है।
हरियाणा सरकार ने की तैयारी… डंकी फ्लाइट और जालसाज एजेंट से बचेंगे युवा
हरियाणा कैबिनेट ने ट्रैवल एजेंट पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में इस विधेयक को लाने की सरकार की पूरी तैयारी है। ट्रैवल एजेंटों का शिकार होने से युवाओं को बचाने के लिए सरकार का ये खास विधेयक है। डंकी रूट के माध्यम से ट्रैवल एजेंटों द्वारा युवाओं को विदेश भेज कर उन्हें होने वाली परेशानी और जान गंवाने जैसे मामलों से बचाने के लिए हरियाणा सरकार ये कानून लाने की तैयारी कर रही है।
इस विधेयक की मुख्य बातों में ये शामिल है कि कोई भी व्यक्ति सक्षम अथॉरिटी से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ट्रैवल एजेंट नहीं बन सकता है। मानव तस्करी, जाली दस्तावेज बनाने और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने में शामिल व्यक्तियों को 10 साल तक की कैद और 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
एसआईटी करेगी जांच
हरियाणा में बड़ी संख्या में युवाओं को विदेश भेजने का सपना दिखा कर ट्रैवल एजेंटों द्वारा धोखा दिया जा रहा है। इसमें खासकर करनाल, कैथल, पानीपत और कुरुक्षेत्र के युवा सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। धोखाधड़ी के संबंध में कई जिलों में कुछ ही समय के भीतर सैकड़ों एफआईआर दर्ज होने के बाद हरियाणा पुलिस ने ऐसे मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है।
स्कीम में फंस जाते हैं युवा
लगातार बढ़ रहे इस तरह के मामलों से सख्ती से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ये कानून ला रही है। इस कानून से हरियाणा के युवाओं को खासा लाभ मिलेगा। हरियाणा के ज्यादातर युवा विदेश जाकर मौटी रकम कमाने के चक्कर में जालसाज एंजेंटों की स्कीम में फंस जाते हैं। मोटी रकम गंवाने के साथ ही वह इन एजेंटों का चक्कर काटते रहते हैं। यही सब देखते हुए हरियाणा सरकार ट्रैवल एजेंट को लेकर खास बिल लाने वाली है।
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