जब स्टाम्प ड्यूटी चोरी करने वाले धूपनाथ ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया तो एडीएम वित्त एवम राजस्व के न्यायालय ने तहसीलदार सदर के माध्यम से 25 अगस्त 2020 को धूपनाथ के विरुद्ध आर सी जारी करते हुए स्टाम्प चोरी की गई राशि की जुर्माने और ब्याज सहित राजस्व बकाए की तरह वसूली करने के आदेश जारी किये थे।
दरअसल साहिबाबाद की शहीद नगर कॉलोनी में वर्ष 2019 में साहिबाबाद के राजेन्द्र नगर के रहने वाले मानव अधिकार कार्यकर्ता राजीव कुमार शर्मा की उत्तर प्रदेश शासन को की गई शिकायत पर स्टाम्प चोरी के 2 दर्जन से ज्यादा मामले पकड़े गए थे जिसमें करीब 50 लाख रुपये की स्टाम्प चोरी पकड़ी गई थी ।
इन सभी मामलों में एआईजी स्टाम्प कृष्ण कान्त मिश्रा ने डिप्टी रजिस्ट्रार तृतीय सुरेश चन्द मौर्य की रिपोर्ट पर एडीएम वित्त एवम राजस्व की कोर्ट में स्टाम्प चोरी के 2 दर्जन से अधिक केस दर्ज करवाये थे। तहसील प्रशासन इस मामले में अभी तक स्टाम्प चोरों से करीब 17 लाख रुपये की वसूली कर चुका है।