मैनपुर के हरदीभाठा निवासी रोशन सोनवानी ने बताया कि वे हरदीभाठा ग्राम का निवासी है और छह माह पहले प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए उसके खाते में 35 हजार प्रथम किस्त का शासन द्वारा भेजा गया है, लेकिन उस पैसे को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा काट दिया गया है। रोशन लाल सोनवानी ने बताया कि वे पंजाब नेशनल बैंक से रोजगार के लिए लोन लिया था आर्थिक स्थिति बेहद खराब होने के कारण समय पर लोन की पूरी राशि बैंक में नहीं जमा कर पाया है और प्रधानमंत्री आवास के लिए जब उनके खाते में पंजाब नेशनल बैंक मे 35 हजार रुपए प्रथम किस्त की राशि आई तो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 33 हजार रुपए पुराने कर्ज में काट दिया गया है, जबकि उन्होंने मकान बनाने के लिए नींव की खुदाई कर चुके हैं।
और उसके पास मकान भी नहीं है, परिवार के साथ दूसरे के घर मे आसरा लेकर रहता है। ऐसे चार हितग्राही रोशन सोनवानी हरदीभाठा, देशराज कोयबा, रायमल जांगड़ा एवं सूबेलाल अडग़ड़ी ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी मैनपुर से शिकायत भी की है, जबकि छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव एमके रावत ने पत्र क्रमांक 522/ 15.06.2017 को ही सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतों को इस मामले मे पत्र प्रेषित कर प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत हितग्राही को किस्त की राशि पात्रता के आधार पर आवास निर्माण हेतु प्रदान की जाती है एवं यह राशि किसी अन्य मद में व्यय किया जाना उचित नहीं है। इस आशय से जिला स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया था।
विधायक को बताई अपनी पीड़ा
इस मामले को लेकर पीडि़त रोशन लाल सोनवानी ने मैनपुर समीक्षा बैठक में पहुंचे विधायक डमरूधर पुजारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा बताई तो विधायक ने बैंक मैनेजर को तत्काल फोन कर गरीब रोशन सोनवानी की प्रधानमंत्री आवास की राशि को वापस देने को कहा है। वहीं, दूसरी ओर जनपद पंचायत मैनपुर से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को आवास पूर्ण कराने के लिए पीएफएमएस द्वारा हितग्राहियों मे सीधे राशि अंतरित किया जाता है पर शाखा पंजाब नेशनल बैंक मैनपुर द्वारा आवास हेतु जारी राशि को उसके व्यक्तिगत ऋण में कटौती की जा रही है।