गाडरवाराPublished: Oct 05, 2018 07:01:15 pm
ajay khare
धान सीजन के पूर्व चालू होगी सांईखेड़ा मंडी
mandi
गाडरवारा। जवाहर कृषि उपज मंडी गाडरवारा के संचालक मंडल की बैठक चार अक्टूबर को मंडी अध्यक्ष अशोक मर्सकोले की अध्यक्षता में मंडी सभागार में संपन्न हुई। जिसमें उपाध्यक्ष ब्रजमोहन कौरव, कृषक सदस्य देवेंद्र कुमार, सुषमा कौरव, अमृत लाल, सुजानसिंह, व्यापारी प्रतिनिधि महेश मालपानी एवं हम्माल तुलावटी सदस्य राहुल पटेल तथा सचिव केपी चौधरी उपस्थित रहे। बैठक में अनेक किसान एवं मंडी हितैषी निर्णय लिए गए। जिनमें उपमंडी साईंखेड़ा को धान सृजन के पूर्व प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। जिस हेतु दो तुलावटियों के नए लाइसेंस की स्वीकृति प्रदान की गई। साईंखेड़ा उप मंडी में पेयजल, विद्युत, अधिकारियों-कर्मचारियों की बैठक व्यवस्था हेतु फर्नीचर करने की स्वीकृति दी गई। गाडरवारा मंडी में कृषक, हम्माल तुलावटियों को पांचर रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए कैंटीन का ठेका देने की कार्रवाई एक माह में पूर्ण करने और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने संबंधी कार्रवाई का अनुमोदन किया गया। फर्म आरआर इंटरप्राइजेज को गुड़ का कारोबार करने हेतु नवीन व्यापारी लाइसेंस की स्वीकृति दी गई। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने, मंडी सेवा के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति और सुरक्षा गार्ड की सेवाएं ठेके पर रखने संबंधी प्रस्तावों का भी अनुमोदन हुआ। विधिक अभिमत के अनुसार मंडी दुकानों का नामांतरण करने एवं फर्म रोहित ट्रेडर्स को गोदाम में फिल्टर प्लांट लगाने की स्वीकृति दी गई। कंप्यूटराइजेशन अंतर्गत ई-मंडी, ई-अनुज्ञा संबंधी कार्यों के लिए चार कंप्यूटर, प्रिंटर आदि हार्डवेयर अनुबंधित एजेंसी से खरीदने की स्वीकृति दी गई। नगर पालिका गाडरवारा द्वारा मंडी प्रांगण में निर्मित पानी की टंकी हेतु आरक्षित भूमि का मुआवजा निर्धारित कार्रवाई और आसपास की कॉलोनी के सीवेज नालियों को मंडी से जोडऩे के एवज में अंडर प्रोटेस्ट, मंडी प्रांगण की साफ. सफ ाई व सुलभ कांप्लेक्स का संचालन संधारण नगर पालिका के माध्यम से कराने का प्रस्ताव पारित किया गया। मंडी संचालकों के अन्य राज्यों की मंडियों के अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम का अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अलावा बैठक में जमाड़ा बाईपास से मंडी को जोडऩे हेतु पहुंच मार्ग निर्माण की डीपीआर सर्वेयर से तैयार कराने और फल सब्जी मंडी में डस्टबिन, कंटेनर, गार्बेेज प्लांट बनाने का निर्णय लिया गया। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत मंडी की बाउंड्री वाल, दीवारों पर बिना अनुमति के विज्ञापन प्रकाशित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई एवं मंडी संपत्तियों के रंग रोगन आदि पर व्यय राशि की स्वीकृति प्रदान की गई।