ये हैं rbi के नियम
RBI के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति अगर एक से ज्यादा बैंकों में अकाउंट रखता है, तो उसको हर बैंक में 1 लाख रुपए तक की जमा की सुरक्षा मिलती है। यानी अगर उसका एक-एक लाख तक का अमाउंट कई बैंकों में जमा है तो उसे हर बैंक से पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन अगर किसी भी बैंक में 1 लाख रुपए से ज्यादा जमा है तो फिर सिर्फ 1 लाख रुपए की जमा ही सुरक्षित मानी जाएगी।
दूसरा नियम
अगर आपका एक अकाउंट सिंगल नाम से हैं, और दूसरा अकाउंट ज्वाइंट नाम से है, जिसमें आपका पहला नाम है। तो यह दोनों अकाउंट एक ही मानें जाएंगे। इन अकाउंट में कुल जमा को एक व्यक्ति का ही जमा माना जाएगा। लेकिन अगर आपका सिंगल नाम से एक अकाउंट है और दूसरा अकाउंट ज्वाइंट नाम से है, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट में आपना नाम दूसरा है, तो यह अकाउंट आपका नहीं माना जाएगा। जिसका पहला नाम होगा उसका ज्वाइंट अकाउंट माना जाएगा।
भारत में नहीं है बैंकों के डिफाल्ट होने का इतिहास
हालांकि भारत में अगर किसी बैंक में कोई भी दिक्कत आई है तो सरकार ने तेज कार्रवाई कर उनका किसी न किसी बैंक में मर्जर कराया है इसलिए भारत में बैंकों के डिफाल्ट होने का इतिहास नहीं है। इससे निवेशकों का पैसा भी सुरक्षित रहा है। लेकिन अगर देश में कोई बैंक डिफाल्ट कर जाता है तो उस स्थिति में अकाउंट होल्डर की लीगल पोजीशन क्या है, उसे यह पता होना चाहिए।
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