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RBI ने जारी किए निर्देश, अब ग्राहकों को मुफ्त में मिलेगी ये सुविधा

locationनई दिल्लीPublished: Jan 09, 2019 10:25:54 am

Submitted by:

Dimple Alawadhi

पेमेंट सिस्टम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नई ‘टोकन’ व्यवस्था को अपनाने के लिए जारी किए गए निर्देश में डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी शामिल हैं।

RBI guidelines

RBI ने जारी किए निर्देश, अब ग्राहकों को मुफ्त में मिलेगी ये सुविधा

नई दिल्ली। पेमेंट सिस्टम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नई ‘टोकन’ व्यवस्था को अपनाने के लिए जारी किए गए निर्देश में डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी शामिल हैं, जिसके तहत पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों, क्विक रेस्पांस (क्यूआर) कोड से संपर्क रहित भुगतान के लिए कार्ड के वास्तविक ब्योरे के स्थान पर टोकन का इस्तेमाल किया जाता है। इस व्यवस्था में कार्ड के वास्तविक ब्योरे को एक यूनीक कोड ‘टोकन’ से बदल दिया जाता है।


मुफ्त मे मिलेगी ये सेवा

खास बात ये है कि ग्राहक को इस सेवा को लेने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कार्ड के लिए टोकन सेवाएं शुरू करने से पहले ऑथराइज्ड कार्ड पेमेंट नेटवर्क को निश्चित अवधि में ऑडिट प्रणाली स्थापित करनी होगी। इसमें मूल प्राथमिक खाता नंबर (पीएएन) की रिकवरी भी ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क से ही संभव होगी। यह ऑडिट साल में कम से कम एक बार होना चाहिए।


केंद्रीय बैंक ने दिया बयान

इस संदर्भ में केंद्रीय बैंक का कहना है कि टोकन कार्ड से लेनदेन की सुविधा फिलहाल मोबाइल फोन और टैबलेट के जरिए उपलब्ध होगी। इससे प्राप्त अनुभव के आधार पर बाद में इसका विस्तार अन्य डिवाइसेज के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने कहा है कि कार्ड के टोकनाइजेशन और टोकन व्यवस्था से हटाने का काम केवल अधिकृत कार्ड नेटवर्क द्वारा ही किया जाएगा। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि किसी कार्ड को टोकन व्यवस्था के लिए पंजीकृत करने का काम उपभोक्ता की विशिष्ट सहमति के बाद ही किया जाना चाहिए।

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