रिजर्व बैंक ने लगाया करोड़ का जुर्माना
आरबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों यूनियन बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ इंडिया और बैंक आफ महाराष्ट्र पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को तीन अलग-अलग रिपोर्ट जारी कर कहा कि उसने यूनियन बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ इंडिया और बैंक आफ महाराष्ट्र पर एक-एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना धोखाधड़ी को पकड़ने में की गई देरी और समय पर इसके बारे में जानकारी नहीं देने के लिए लगाया गया है।
आरबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों यूनियन बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ इंडिया और बैंक आफ महाराष्ट्र पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को तीन अलग-अलग रिपोर्ट जारी कर कहा कि उसने यूनियन बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ इंडिया और बैंक आफ महाराष्ट्र पर एक-एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना धोखाधड़ी को पकड़ने में की गई देरी और समय पर इसके बारे में जानकारी नहीं देने के लिए लगाया गया है।
रिजर्व बैंक ने मांगा था बैंकों से जवाब
रिजर्व बैंक ने यूनियन बैंक को 15 जनवरी, 2018 को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यो नहीं कानून के तहत उस पर जुर्माना लगाया जाए। इसके बाद बैंक ने एक फरवरी को रिजर्व बैंक को अपना जवाब भेजा था। रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों की समिति के समक्ष बैंकों ने अपना पक्ष रखा था। लेकिन बैंको के जवाब से रिजर्व बैंक संतुष्ट नहीं हुआ। रिजर्व बैंक ने इन बैंकों पर बैंकिंग नियमन कानून के तहत यह जुर्माना लगा दिया। इस मामले में यूनियन बैंक आफ इंडिया का कहना है की उसे छह सितंबर को रिजर्व बैंक से जुर्माना लगाए जाने के बारे में सूचना मिली।
रिजर्व बैंक ने यूनियन बैंक को 15 जनवरी, 2018 को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यो नहीं कानून के तहत उस पर जुर्माना लगाया जाए। इसके बाद बैंक ने एक फरवरी को रिजर्व बैंक को अपना जवाब भेजा था। रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों की समिति के समक्ष बैंकों ने अपना पक्ष रखा था। लेकिन बैंको के जवाब से रिजर्व बैंक संतुष्ट नहीं हुआ। रिजर्व बैंक ने इन बैंकों पर बैंकिंग नियमन कानून के तहत यह जुर्माना लगा दिया। इस मामले में यूनियन बैंक आफ इंडिया का कहना है की उसे छह सितंबर को रिजर्व बैंक से जुर्माना लगाए जाने के बारे में सूचना मिली।