जानिए सीटीएस चेक के बारे में
पीएनबी ने आरबीआर्इ के इसी निर्देशों का पालन करते हुए अपने ग्राहकों को नाॅन सीटीएस चेक को वापस कर नए चेक लेने को कहा है। इसके साथ ही बैंक ने ये भी साफ कर दिया है कि वो जनवरी 2019 के बाद से नाॅन सीटीएस चेक को नहीं स्वीकार करेगा। दरअसल सीटीएस का मतलब ‘चेक ट्रंकेशन सिस्टम ‘ होता है आैर इस चेक को भुनाने का काम जल्द ही पूरा हो जाता है। इस चेक को क्लियरेंस के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक ले जाने की जरूरत नहीं होती है। इसके क्लियरेंस के लिए केवल इलेक्ट्राॅनिक प्रति से ही काम हो जाता है।
बैंक ने ग्राहकों को दी सूचना
पीएनबी ने इसके बारे में अपने ग्राहकों को अधिसूचना जारी कर जानकारी दी है। बैंक ने कहा है कि नाॅन सीटीएस सुविधा वाले चेक जनवरी 2019 के बाद से क्लियरेंस के लिए स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही बैंक ने अपने ग्राहकों से बिना सीटीएस चेक लेने काे कहा है। इसके बाद से चेक को भौतिक रूप से एक बैंक से दूसरे बैंक ले जाने के लिए जरूरत नहीं होती है। इससे चेक के क्लियरेंस में भी कम समय लगता है।