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प्रॉपर्टी बेचने से पहले कर लें टैक्स प्लानिंग, होगा ये फायदा

locationनई दिल्लीPublished: Sep 10, 2017 01:49:00 pm

Submitted by:

manish ranjan

किसी राशि से अधिक कैपिटल गेन होने पर संपत्ति के स्वामी को अपनी संपत्ति बेचने पर टैक्स अदा करना पड़ता है, यह टैक्स केवल लाभ पर दिया जाता है।

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अगर आप संपत्ति के मालिक हैं, तो समझदारी इसी में है कि उसे बेचने से पहले आपा टैक्स की प्लानिंग कर लें। आप पहले से योजना बनाकर लाखों का आयकर बचा सकते हैं। किसी राशि से अधिक कैपिटल गेन होने पर संपत्ति के स्वामी को अपनी संपत्ति बेचने पर टैक्स अदा करना पड़ता है। यह टैक्स केवल लाभ पर दिया जाता है। आइए जानते हैं कि आप कैसे टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं।


बॉन्ड एवं बैंक खाते

50 लाख रुपए तक के दीर्घकालिक पूंजी लाभ यदि घर बेचने के छ: महीनों के अंदर तीन साल के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सेक्शन 54/54ईसी के तहत) के सरकारी बॉन्ड्स में निवेश किए जाते हैं, तो वो टैक्स से मुक्त होते हैं। इस तरह के कई बॉन्ड मार्केट में उपलब्ध हैं। इन ऊंची रेटिंग वाले और स्थिर बॉन्ड्स पर ब्याज केवल 6 प्रतिशत का मिलता है, जो काफी कम है तथा यह ब्याज टैक्स की सीमा में आता है।


कैसे लिया जाता है टैक्स

यदि आप संपत्ति खरीदने के तीन साल के अंदर उसे बेचते हैं, तो प्राप्त किए गए फायदे अल्पकालिक होंगे और आपकी आय के साथ मिलाकर संबंधित टैक्स सीमा के अनुसार टैक्स के दायरे में होंगे। जो लोग एक साल में 10 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करते हैं, उनके लिए यह टैक्स फायदे के 30 प्रतिशत तक के बराबर होगा। वहीं, जो तीन साल या उससे अधिक समय तक रखते हैं, तो आपके दीर्घकालिक पूंजीलाभ पर इंडेक्सेशन समायोजन के बाद आपसे फ्लैट 20 प्रतिशत का टैक्स लिया जाता है। यदि आपकी आय टैक्स छूट की सीमा में आती है, तो सीमा से ऊपर की लाभ राशि पर ही टैक्स लगेगा।


टैक्स देने से इस तरह बचें

टैक्स बचाने का एक समझदार तरीका है कि संपत्ति बेचने के दो सालों के अंदर या बिक्री से एक साल पहले इस फायदे से घर खरीद लिया जाए या बिक्री से तीन सालों के अंदर घर का निर्माण करा लिया जाए। यह केवल एक संपत्ति तक ही सीमित होता है। लेकिन कई संपत्तियों को बेचकर हुए फायदे को टैक्स बचाने के लिए एक ही संपत्ति में निवेश किया जा सकता है। कोई समस्या होने पर एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।

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