पीएनआर नंबर से मिलती है जानकारी आपको बता दें कि जब भी आप ट्रेन का टिकट बुक करते हैं तो आपको एक पीएनआर नंबर मिलता है, जिससे आप अपनी ट्रेन के स्टेटस के बारे में पता लगाते हैं। इसके साथ ही अगर आप दो ट्रेनें बुक करते हैं तो आपके पास दो पीएनआर नंबर होंगे, लेकिन अब रेलवी ने 2 PNR को लिंक करना आसान बना दिया है। फिर चाहे आपने किसी भी तरह से अपना टिकट बुक किया हो और अगर आप अपने पीएनआर को लिंक करते हैं तो आपको पहले के मुकाबले जल्दी रिफंड मिल जाएगा।
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1 अप्रैल से लागू होगा ये नियम सरकार 1 अप्रैल 2019 इस नियम को लागू करने जा रही है। अगर कोई व्यक्ति जिसका रिजर्वेशन चाहे कन्फर्म है या नहीं, अगर पहली ट्रेन लेट होने के चलते, उसकी दूसरी ट्रेन छूट जाती है तो ऐसे में भारतीय रेल, जिस ट्रेन से उसने सफर किया है, उस ट्रेन के पैसे रख लेगी और छूटी हुई ट्रेन के पैसे लौटा देगी।
रिफंड लेने के लिए जरूरी शर्तें 1. आपको बता दें कि आपके दोनों टिकट में पैसेंजर की डिटेल एक जैसी ही होनी चाहिए। 2. सरकार के ये नियम सभी वर्ग के लोगों के लिए मान्य हैं।
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नए रिफंड के नियम आपको बता दें कि अगर किसी स्टेशन पर रिफंड नहीं मिल पाता है तो आपके द्वारा भरी गई TDR, 3 दिन के लिए मान्य रहेगी। इसके साथ ही आपके रिफंड का पूरा पैसा आपको CCM या रिफंड ऑफिस से मिल जाएगा। वहीं, अगर आपने ऑफलाइन टिकट की बुकिंग की है तो आप पहली ट्रेन आने के असल टाइम के 3 घंटे के अंदर आप अपनी दूसरी ट्रेन को कैंसिल करा सकते हैं और आपको रिफंड का पैसा आपके काउंटर पर ही मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर टिकट ऑनलाइन बुक की है तो जिस स्टेशन पर पहली ट्रेन पहुंची है और जिस स्टेशन से दूसरी ट्रेन पकड़नी है उस स्टेशन पर TDR भरना पडे़गा, जिसके बाद ही आपको पूरा रिफंड मिलेगा।