इसलिए जरूरी है ई-वे बिल एक अधिकारी के मुताबिक, इस प्रस्ताव पर तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इस प्रस्ताव पर अमल होता है तो जीएसटी की चोरी रोकने में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ, ईमानदार कारोबारियों को इसका फायदा मिलेगा। बता दें कि ई-वे बिल की व्यवस्था एक अप्रैल 2018 से लागू की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत अगर आप दूसरे राज्य में 50 हजार रुपए से ज्यादा का माल भेज रहे हैं तो इसके लिए आपके पास ई-वे बिल होना जरूरी है।
माल परिवहन हो जाएगा सरल उम्मीद जताई जा रही है कि इस कदम से जीएसटी चोरी रोकने के साथ ही माल परिवहन और सरल हो जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रस्ताव से देश में माल के आवागमन में तेजी आएगी। मौजूदा समय में यह काम अलग-अलग एजेंसियों की तरफ से किया जाता है। इनके बीच तालमेल न बैठ पाने की वजह से कई बार कारोबारियों को दिक्कत पेश आती है। साथ ही इससे लॉजिस्टिक कंपनियों का कारोबार प्रभावित होता है।