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RAS Main Exam 2018 के परिणाम पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

locationजयपुरPublished: Dec 02, 2018 01:23:40 pm

हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती-२०१८ की २३ व २४ दिसंबर को होने वाली मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है।

Now, the students who are in the cold night demanding raising the date of RAS Men's Examination

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हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती-२०१८ की २३ व २४ दिसंबर को होने वाली मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। साथ ही, सामान्य वर्ग के कट ऑफ के बराबर या अधिक अंक लाने वाले पिछड़ा वर्ग के याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा में अंतरिम तौर पर शामिल करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने सुरगन सिंह व अन्य की अर्जी पर यह अंतरिम आदेश दिया।
प्रार्थीपक्ष के वकील आरएन माथुर ने कोर्ट को बताया, याचिकाकर्ता ओबीसी श्रेणी से हैं और उनके प्री-परीक्षा में सामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों से अधिक अंक हैं। ओबीसी की अलग श्रेणी बना प्री का परिणाम जारी हुआ है। मुख्य परीक्षा के लिए हर श्रेणी के पदों के १५ गुणा अभ्यर्थियों को पात्र माना गया है। इससे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से अधिक अंक होने के बावजूद याचिकाकर्ता मुख्य परीक्षा के लिए पात्र नहीं माने गए हैं।
याचिका में प्रार्थीपक्ष ने मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दिलाने का आग्रह किया। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद व राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता एम एफ बेग ने कहा कि हर श्रेणी में पदों का १५ गुणा अभ्यर्थी बुलाने का प्रावधान है, उसकी सख्ती से पालना की गई है।
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