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किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन, ये लोग नहीं होंगे पात्र

locationएटाPublished: Feb 13, 2019 01:10:08 pm

Submitted by:

suchita mishra

लघु एवं सीमांत किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित किसान सम्मान निधि योजना का लाभ विधायक, सांसद और तृतीय श्रेणी तक के अधिकारी नहीं उठा पाएंगे।

एटा। लघु एवं सीमांत किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत छह हजार रुपए वार्षिक देने की घोषणा केंद्र सरकार ने अपने बजट में की थी। इस योजना को अब धरातल पर लाने के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं। हाल ही इसे लेकर पात्रों के मानक भी तय कर दिए गए हैं। इस योजना का लाभ विधायक, सांसद और तृतीय श्रेणी तक के अधिकारी नहीं उठा पाएंगे। उन्हें इस योजना से दूर रखा गया है। जबकि सरकार के अधीन कार्य करने वाला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सम्मान निधि का पात्र माना गया है।
बता दें कि लघु एवं सीमांत किसान की श्रेणी में बहुत से विधायक, सांसद और अधिकारी भी आते हैं, लेकिन सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब वे किसान सम्मान निधि पाने के हकदार नहीं होंगे। माना जा रहा है कि राजनेताओं और अधिकारियों से दूरी बनाकर सरकार ने गरीब वर्ग को साधने की कोशिश की है। इस बारे में एटा के जिला कृषि अधिकारी एमपी सिंह ने बताया किसान सम्मान निधि योजना में सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें विधायक, सांसद और अधिकारियों के लिए मापदंड तय किए गए हैं। इनको योजना से दूर रखा जाएगा। पारदर्शिता के साथ कार्य किया जा रहा है। पोर्टल पर फीडिंग की अंतिम तिथि 22 फरवरी तय कर दी गई है।
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