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राजस्थान हाईकोर्ट कर्मियों को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट में तदर्थ आधार पर नियुक्त 20 से अधिक कर्मचारियों को नियमित करने व पदोन्नति देने का….

Jul 24, 2018 / 11:53 am

जमील खान

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट में तदर्थ आधार पर नियुक्त 20 से अधिक कर्मचारियों को नियमित करने व पदोन्नति देने का आदेश रद्द करने वाले हाईकोर्ट के फैसले की पालना पर रोक लगा दी है। साथ ही, हाईकोर्ट से जवाब भी मांगा है। न्यायाधीश ए के सिकरी और अशोक भूषण की खण्डपीठ नेहाईकोर्ट के आदेश से प्रभावित कर्मचारियों की विशेष अनुमति याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका में कहा था कि राजस्थान हाईकोर्ट नियमों के अनुसार नियमित नियुक्ति होने तक मुख्य न्यायाधीश आपात स्थिति में तदर्थ आधार पर नियुक्ति कर सकता है।

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