दरअसल, सरकारी स्कूल के संस्था प्रधान को वर्ष में २ दिन अवकाश घोषित करने का अधिकार होता है। इनमें से एक अवकाश प्रथम ६ माह व दूसरा अवकाश आगामी ६ माह में दिया जा सकता है। पहले ६ माह का अवकाश संस्था प्रधान प्राय: दीवाली के आसपास ही देते रहे हैं। अभी ज्यादातर संस्था प्रधान चाहते हैं कि अष्टमी व दशहरे के अवकाश के बीच 18 अक्टूबर को नवमी के दिन अवकाश घोषित करें। इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति आवश्यक होती है। मगर कई जिलों में रिटर्निंग अधिकारियों ने चुनाव कार्यों के चलते मंजूरी नहीं दी है। कुछ जगह अवकाश दे दिए गए तो कार्मिकों को मुख्यालय नहीं छोडऩे का आदेश दिया गया है।