scriptहिमाचल में 15 साल से ज्यादा पुराने स्कूल वाहनों पर बैन | Himachal bans 15 years old school vehicles | Patrika News

हिमाचल में 15 साल से ज्यादा पुराने स्कूल वाहनों पर बैन

locationजयपुरPublished: Nov 11, 2018 03:57:19 pm

हिमाचल प्रदेश ने स्कूली छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 15 साल से ज्यादा पुरानी स्कूल बसों को चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और साथ ही चालकों की उम्र 60 साल तय कर दी है।

School Bus

School Bus

हिमाचल प्रदेश ने स्कूली छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 15 साल से ज्यादा पुरानी स्कूल बसों को चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और साथ ही चालकों की उम्र 60 साल तय कर दी है। एक अधिकारी ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया, सरकार ने बसों और कैब सहित सभी स्कूल वाहनों की अवधि 15 साल तय करने का फैसला किया है।

कांगड़ा जिले के नूरपुर में नौ अप्रैल को एक स्कूल बस दुर्घटना के मद्देनजर नियमों को सख्त बनाया गया है। इस हादसे में 28 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें नौ से 12 साल की उम्र के 24 बच्चे शामिल थे। इस संबंध में पिछले सप्ताह मुख्य सचिव (परिवहन) जगदीश शर्मा ने एक अधिसूचना जारी की थी। नए नियमों के मुताबिक, 60 वर्ष से अधिक आयु के चालकों द्वारा वाहन चलाने पर रोक लगा दी गई है, चालक के पास भारी वाहन चलाने का पांच साल का अनुभव होना चाहिए और हर साल चालक को अपनी आंखों की जांच भी करानी होगी।

नए दिशानिर्देश परिवहन के सभी साधनों पर लागू होंगे, जिसमें बसें और छोटे वाहन जैसे कैब और वैन शामिल हैं। अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक स्कूल परिवहन वाहन में वाहन ट्रैकिंग सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे और 40 किमी प्रति घंटा की गति सीमा होनी चाहिए। इसके अलावा बस खिड़कियों पर ग्रिल का भी प्रावधान है। चालक और कंडक्टर अच्छी तरह से तैयार होने चाहिए और उन्हें अपने नाम का बैच भी पहनना होगा।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो