scriptआधार कानून तोडऩे पर लगेगा एक करोड़ रुपए का जुर्माना, जांच अधिकारी होंगे नियुक्त | Those Who Break Aadhaar Law Will Get Penalty of 10 million | Patrika News

आधार कानून तोडऩे पर लगेगा एक करोड़ रुपए का जुर्माना, जांच अधिकारी होंगे नियुक्त

Published: Jul 22, 2019 11:55:08 am

Submitted by:

Saurabh Sharma

संसद में आधार कानून को लेकर संशोधन विधायक मंजूर हुआ है, जिसके तहत आरोपियों के खिलाफ एक करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है, इसके लिए जांच अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे।

aadhar card making process

5 महीने बाद पटरी पर आधार कार्ड बनने की प्रक्रिया, राजीव गांधी सेवा केंद्र में लगी बायोमेट्रिक मशीनें

नई दिल्ली। आधार कानून ( aadhaar Law ) तोडऩे वालों के लिए बुरी खबर है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना ( penalty ) लगाया जा सकता है। जानकारी के अनुसार आधार कानून को तोडऩे वालों की जांच करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ( uidai ) न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति भी करने जा रहा है। यूआईडीएआई को इसमें डेढ़ महीने तक का समय लग सकता है।

यह भी पढ़ेंः- Petrol Diesel Price Today: लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं, जानिए आज के दाम

अब लगाया जाएगा एक करोड़ रुपए का जुर्माना
जानकारी के अनुसार इसी महीने संसद में संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली है। जिसके तहत आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम में कानून के प्रावधानों, नियमों और निर्देशों के उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर एक करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पहली बार उल्लंघन के बाद इसके लगातार रहने से 10 लाख रुपए प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा। आपको बता दें कि विधेयक में बैंक खाता खोलने या मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिए आधार को पहचान के रूप में स्वैच्छिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकेगा।

यह भी पढ़ेंः- Share Market Opening: शेयर बाजार खुलते ही 25 मिनट में निवेशकों को 1.50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान

होगी जांच अधिकारियों की नियुक्ति
जानकारों की मानें तो धारा 33 ए के तहत आधार कानून तोडऩे वालों के खिलाफ जांच करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। जिसमें एक डेढ़ महीने का समय लग सकता है। यूआईडीएआई से मिली शिकायतों के आधार पर जांच के बाद अधिकारी आरोपी पर संभव जुर्माना लगाया जाएगा। जानकारी के अनुसार यह प्रावधान सिर्फ नए मामलों पर लागू होगा। पिछली तारीख से इसे लागू नहीं किया जाएगा।

 

Business जगत से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर और पाएं बाजार, फाइनेंस, इंडस्‍ट्री, अर्थव्‍यवस्‍था, कॉर्पोरेट, म्‍युचुअल फंड के हर अपडेट के लिए Download करें patrika Hindi News App.

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो