सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सावधानी बरत रहा आरबीआई
आरबीआई सर्कुलर में इस देरी के से कई स्ट्रेस्ड संपत्ति की रिजॉल्युशन में भी देरी होगी। इसके पहले कई उधारकर्ता केंद्रीय बैंक से दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे थे। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि कोर्ट के फैसले के बाद, आरबीआई किसी विचार विमर्श के बिना कोई भी सर्कुलर जारी करने में सावधानी बरत रहा है। इससे कुछ देर तो हो सकती है, लेकिन अंत में एक बेहतर फैसला सामने आएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था आरबीआई का 12 फरवरी 2018 का सर्कुलर
उल्लेखनीय है कि गत 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के 12 फरवरी 2018 के सर्कुलर को खारिज कर दिया थ। इस सर्कुलर में मुताबिक, भुगतान में एक दिन की भी देरी होने के बाद बैंक किसी कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। इस सर्कुलर में बैंकों को कहा गया था कि वे किसी कर्जदार के खिलाफ टर्म लोन में डिफॉल्ट करने के बाद 180 दिन की मोहलत दी जाएगी। इस 180 में यदि वे भुगतान नहीं करते हैं तो बैंक उसके बाद दिवालिया प्रक्रिया शुरू कर सकता है। बैंक इस मामले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल ( NCLT ) में अपील कर सकता है।
Business जगत से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर और पाएं बाजार, फाइनेंस, इंडस्ट्री, अर्थव्यवस्था, कॉर्पोरेट, म्युचुअल फंड के हर अपडेट के लिए Download करें Patrika Hindi News App.