scriptचुनाव के बाद ही RBI जारी करेगा नया रिजॉल्युशन नियम, कानूनी सलाहकारों से लेगा राय | RBI revised Circular Likely to be out after election result | Patrika News

चुनाव के बाद ही RBI जारी करेगा नया रिजॉल्युशन नियम, कानूनी सलाहकारों से लेगा राय

locationनई दिल्लीPublished: Apr 15, 2019 07:30:23 am

Submitted by:

Ashutosh Verma

आरबीआई का रिवाइज्ड रिजॉल्युशन सर्कुलर के चुनाव के बाद हो सकता है लागू।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था आरबीआई का 12 फरवरी 2018 का सर्कुलर।
सर्कुलर के मुताबिक, भुगतान नहीं मिलने पर बैंक तुरंत शुरू कर सकते थे दिवालिया प्रक्रिया।

RBI

चुनाव के बाद आरबीआई जारी करेगा रिवाइज्ड सर्कुलर, केंद्रीय बैंक तब तक सरकार व जानकारों से लेगा सलाह

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्ट्रेस एसेट रिजॉल्युशन सर्कुलर चुनाव आचार सहिंता खत्म होने के बाद लागू हो सकता है। हालांकि, आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इस दौरान आरबीआई कानूनी एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री और सरकार से भी इस मुद्दे पर विचार विमर्श कर सकता है। इसका सीधा मतलब है कि आरबीआई का यह सर्कुलर जून के पहले नहीं आएगा। इसके पहले कयास लगाए जा रहे थे कि यह सर्कलुर इससे पहले ही सामने आ सकता है।


सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सावधानी बरत रहा आरबीआई

आरबीआई सर्कुलर में इस देरी के से कई स्ट्रेस्ड संपत्ति की रिजॉल्युशन में भी देरी होगी। इसके पहले कई उधारकर्ता केंद्रीय बैंक से दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे थे। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि कोर्ट के फैसले के बाद, आरबीआई किसी विचार विमर्श के बिना कोई भी सर्कुलर जारी करने में सावधानी बरत रहा है। इससे कुछ देर तो हो सकती है, लेकिन अंत में एक बेहतर फैसला सामने आएगा।


सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था आरबीआई का 12 फरवरी 2018 का सर्कुलर

उल्लेखनीय है कि गत 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के 12 फरवरी 2018 के सर्कुलर को खारिज कर दिया थ। इस सर्कुलर में मुताबिक, भुगतान में एक दिन की भी देरी होने के बाद बैंक किसी कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। इस सर्कुलर में बैंकों को कहा गया था कि वे किसी कर्जदार के खिलाफ टर्म लोन में डिफॉल्ट करने के बाद 180 दिन की मोहलत दी जाएगी। इस 180 में यदि वे भुगतान नहीं करते हैं तो बैंक उसके बाद दिवालिया प्रक्रिया शुरू कर सकता है। बैंक इस मामले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल ( NCLT ) में अपील कर सकता है।

Business जगत से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर और पाएं बाजार, फाइनेंस, इंडस्‍ट्री, अर्थव्‍यवस्‍था, कॉर्पोरेट, म्‍युचुअल फंड के हर अपडेट के लिए Download करें Patrika Hindi News App.

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो