183 आइटम्स पर कोई टैक्स नहीं
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा है कि 183 आइटम्स पर टैक्स शून्य है। 308 आइटम्स पर 5 फीसदी टैक्स लगता है, 178 पर 12 फीसदी टैक्स है, जबकि 517 आइटम्स 18 फीसदी टैक्स स्लैब में आते हैं। 28 फीसदी टैक्स स्लैब अब खत्म हो रहा है। जेटली ने कहा कि तंबाकू और लग्जरी गाड़ियां, एसी, सोडा वाटर, बड़े टीवी और डिश वॉशर को छोड़कर 28 आइटम्स को 28 फीसदी टैक्स स्लैब से हटाकर 18 और 12 फीसदी टैक्स स्लैब में डाल दिया गया है। आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाले सीमेंट और ऑटो पार्ट्स ही 28 फीसदी टैक्स स्लैब में बच गए हैं। हमारी अगली प्राथमिकता सीमेंट पर टैक्स कम करने की है।
GST से देश की कर व्यवस्था में आया सुधार
इतना ही नहीं, जेटली ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए बताया कि भारत का इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम दुनिया में सबसे खराब था। केंद्र और राज्य सरकारों को लेवी वसूलने का अधिकार था। जीएसटी से पहले 17 तरह के टैक्स लगाए जाते थे। इस तरह अधिकतर वस्तुओं पर टैक्स 31 फीसदी लगता था। टैक्स की दरें बहुत ऊंची थीं। लेकिन जीएसटी लागू होते ही स्थिति तेजी से बदल गई। सभी 17 टैक्स 1 बन गए। पूरा देश एक बाजार बन गया।
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