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48 साल बाद मिटा वेटेरन एक्टर जितेंद्र पर लगा यौन उत्पीड़न का कलंक, जानें मामले से जुड़ी 10 अहम बातें

Published: May 22, 2019 02:36:29 pm

Submitted by:

Soma Roy

मशहूर एक्टर जितेंद्र पर उन्हीं की एक रिश्तेदार ने लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले को बताया बेबुनियाद, जितेंद्र को मिली क्लीन चिट

actor jeetendra

48 साल बाद मिटा वेटेरन एक्टर जितेंद्र पर लगा यौन उत्पीड़न का कलंक, जानें मामले से जुड़ी 10 अहम बातें

नई दिल्ली। गुजारे जमाने के मशहूर फिल्म अभिनेता जितेंद्र को उनकी अदाकारी और डांस के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उनकी फिटनेस भी लोगों का ध्यान खींचती है। मगर पिछले कुछ समय से वे अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप के चलते चर्चा में थे। हालांकि आज उन्हें इस परेशानी से छुटकारा मिल गया है। उनके खिलाफ लगाए गए इस आरोप को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला आइए जानते हैं।
1.मशहूर वेटेरन एक्टर जितेंद्र उर्फ रवि कपूर पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उसने 16 फरवरी को महिला पुलिस थाना शिमला में जितेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

2.आरोप लगाने वाली महिला ने जितेंद्र के खिलाफ धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। साथ ही उसने कोर्ट से जल्द से जल्द न्याय दिलाने की गुहार लगाई थी।
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3.महिला की रिपोर्ट के मुताबिक घटना आज से 48 साल पहले की थी। उस समय वह महज 18 साल की थी। जबकि जितेंद्र 28 साल के थे। तब जितेंद्र ने गलत इरादे से उन्हें होटल के एक कमरे में बुलाया था।
4.महिला के मुताबिक साल 1971 में किसी काम के बहाने जितेंद्र उन्हें शिमला के एक होटल ले गए थे। वहां उन्होंने उनके साथ गलत हरकत की थी।

5.मालूम हो कि मशहूर एक्टर जितेंद्र पर आरोप लगाने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की एक रिश्तेदार हैं।
6.महिला का कहना था कि वो जितेंद्र को अपना भाई मानती थीं। चूंकि वे उनसे बड़े थे इस वजह से उन्होंने उनका भरोसा किया था। मगर जितेंद्र ने उनके विश्वास का गलत फायदा उठाने की कोशिश की थी।
7.महिला की ओर से दर्ज कराए गए इसी मुकदमे की सुनवाई के चलते हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आज इस पर अपना फैसला सुनाया।

8.न्यायाधीश अजय मोहन गोयल के नेतृत्व में हुई सुनवाई के तहत उन्होंने महिला के आरोपों को बेबुनियाद पाया। कोर्ट के मुताबिक घटना के इतने सालों बाद मामला दर्ज कराने के पीछे शिकायतकर्ता की ओर से ठोस वजह नहीं बताई गई। ऐसे में मामला आधारहीन पाया गया।
9.वहीं अपने बचाव में जितेंद्र ने कोर्ट से महिला की ओर से उन्हें ब्लैकमेल किए जाने की बात बताई थी। मामले की सुनवाई में न्यायाधीश अजय मोहन ने महिला की ओर से लगाए गए आरोप को फर्जी माना और जितेंद्र को क्लीन चिट दे दी।
10.न्यायाधीश अजय मोहन के मुताबिक आरोप लगाने वाली महिला एक्टर जितेंद्र से द्वेष रखती थीं। क्योंकि उन्हें जितेंद्र ने अपने प्रोडक्शन हाउस बालाजी मोशन पिच्चर में जगह नहीं दी थी। महिला इसी बात के चलते जितेंद्र से नाराज थी और उसने उन पर झूठे आरोप लगाएं।
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