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दहेज प्रताडऩा से तंग आकर दो बच्चों के साथ नदी में कूदकर महिला ने दे दी जान, कोर्ट ने सुनाई पति व सास को सजा

locationदुर्गPublished: Jan 30, 2019 02:11:35 pm

Submitted by:

Dakshi Sahu

दहेज प्रताडऩा से तंग आकर खुर्सीपार निवासी मनदीप कौर ने अपने दो मासूम बच्चों अजयवीर और जसोल के साथ शिवनाथ नदीं में कूदकर जान दे दी थी।

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दहेज प्रताडऩा से तंग आकर दो बच्चों के साथ नदी में कूदकर महिला ने दे दी जान, कोर्ट ने सुनाई पति व सास को सजा

दुर्ग. दहेज प्रताडऩा से तंग आकर खुर्सीपार निवासी मनदीप कौर ने अपने दो मासूम बच्चों अजयवीर और जसोल के साथ शिवनाथ नदीं में कूदकर जान दे दी थी। खुदकुशी के इस आठ साल पहले के मामले में अदालत का फैसला आ गया है। न्यायाधीश हरीश कुमार अवस्थी ने मनदीप के पति बलबीर सिंह (45 वर्ष) और सास जागीर कौर (70 वर्ष) को दोषी करार दिया है।
सह आरोपी को किया दोषमुक्त
दहेज प्रताडऩा की धारा के तहत मां-बेटे को 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। बलबीर सिंह को पत्नी और दो मासूम बेटे को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के लिए 5 वर्ष और दहेज मांगने की धारा के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई है। जेठानी मंजीत कौर को भी सह आरोपी बनाया था। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में उसे दोषमुक्त कर दिया।
सताने की बात बताकर रो पड़ी
प्रकरण के मुताबिक मनदीप कौर ने 2 अक्टूबर 2010 को दुर्ग-अंजोरा मार्ग पर बने शिवनाथ नदी सेतू से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सुनवाई के दौरान टाटीबंध रायपुर में रहने वाली अमृतपाल कौर ने बताया कि उनकी बेटी मनदीप कौर का विवाह वर्ष 2000 में बलबीर सिंह के साथ हुआ था। विवाह के छह माह बाद से दहेज की मांग होने लगी। आत्महत्या से एक दिन पहले ही उनसे बेटी ने फोन पर बातचीत के दौरान दहेज के लिए सताने की बात कहते हुए रो पड़ी थी।
परिवारवालों ने नहीं की खोजबीन
पुलिस ने न्यायालय को बताया था कि परिवार वालों ने मनदीप के गुम होने पर खोजबीन नहीं की। थाने पहुंचकर केवल गुमशुदगी की सूचना दी। जबकि मनदीप की मां तलाशते हुए गुरुद्वारा पहुंची। तब खुलासा हुआ, नदी में शव मिलने की सूचना आरोपी परिवार को पहले से थी। अतिरिक्त लोक अभियोजक महेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि न्यायालय ने मृतका की मां के बयान और दहेज के मांग पर बैंक के माध्यम से दी गई राशि के दस्तावेज को सजा के लिए आधार बनाया।
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