कसारीडीह निवासी नवीन चंद्राकर के परिवाद पर यह फैसला जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने सुनाया। परिवाद के मुताबिक नवीन चंद्राकर ने स्टेशन रोड स्थित मोबाइल प्लाजा से 4 जून 2016 को 4600 रुपए में मोबाइल खरीदा था।
मोबाइल में निर्माणगत त्रुटि होने पर परिवादी ने मोबाइल को बदलकर देने की मांग की थी। मोबाइल गारंटी अवधि में था। इसके बाद भी विक्रेता और कंपनी के सर्विस सेंटर ने मोबाइल को नहीं बदला। नोटिस का जवाब तक नहीं दिया।
अधिकृत सर्विस सेंटर के संचालक ने फोरम में उपस्थित होकर कहा कि मोबाइल की गारंटी नहीं होता वारंटी होता है।वैसे भी नियमों के तहत उसने मोबाइल सुधार कर वापस किया। मोबाइल को चलाकर दिखाया। संतुष्ट होने पर जॉब कॉर्ड में हस्ताक्षर लिया। इसके बाद भी परिवाद गलत अधारों पर प्रस्तुत किया गया। फोरम ने इस तर्क का खारिज कर परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया।