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मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द, MCI के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे पास आउट जूनियर डॉक्टर

locationदुर्गPublished: Oct 17, 2019 12:12:27 pm

Submitted by:

Dakshi Sahu

बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur high court) ने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द करने पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को (Medical Council of India) एक सप्ताह में जवाब देने के आदेश दिए हैं।

मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द, MCI के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे पास आउट जूनियर डॉक्टर

मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द, MCI के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे पास आउट जूनियर डॉक्टर

बिलासपुर/भिलाई. बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur high court) ने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज (Chandulal Chandrakar Memorial Medical College Durg) की मान्यता रद्द करने पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को (Medical Council of India) एक सप्ताह में जवाब देने के आदेश दिए हैं। दुर्ग स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की मान्यता एमसीआई ने इस वर्ष रद्द कर दी है। इस पर कॉलेज ने पिछले वर्ष एमबीबीएस में पास आउट हो चुके छात्रों की उपाधि रोक दी है।
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मान्यता हो चुकी है समाप्त
कॉलेज प्रशासन का कहना है कि छात्रों ने जिस कॉलेज से डिग्री ली है, उसकी मान्यता समाप्त हो चुकी है। इस पर छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि एमसीआई ने कॉलेज की मान्यता इस वर्ष रद्द की है, जबकि वे पिछले वर्ष ही उत्तीर्ण हो चुके हैं। लिहाजा उपाधि जारी की जाए।
नोटिस का एमसीआई ने नहीं दिया जवाब
मामले की पिछली सुनवाई में कोर्ट ने शासन व एमासीआई को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को एमसीआई की ओर से नोटिस का जवाब नहीं दिए जाने की जानकारी दी गई। इस पर कोर्ट ने एमसीआई को जवाब के लिए एक सप्ताह का समय देते हुए मामले की आगामी सुनवाई दिवाली वेकेशन के बाद नियत की है।
सभी पासआउट को लाभ
हाईकोर्ट के एमसीआई से जबाव तलब करने पर मेडिकल छात्रों की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि अभी हाईकोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है। फैसला छात्रों के पक्ष में आता है तो इसका लाभ चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के एबीबीएस पास आउट हो चुके सभी 100 छात्रों के मिलेगा। सभी को मेडिकल की उपाधि मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। सभी छात्र इस मेडिकल कॉलेज के प्रथम बैच के हैं।
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