नोटिस के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण न्यायाधीश ने महिला उप पंजीयक लिली पुष्पलता बेक समेत दो अन्य आरोपी सेक्टर-2 भिलाई निवासी हिमाशु यादव व जुनवानी निवासी देवेन्द्र सोनवाने के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए अग्रिम जमानत (Bail) आवेदन को खारिज कर दिया है। इसके बाद तीनों आरोपियों ने हाईकोर्ट (High court) में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया है। (Durg news)
महिला उपपंजीयक लिली पुष्पलता बेक ने जानकारी दी है कि वह राजनादगांव में पदस्थ है। एसीबी ने नोटिस गलत पते पर भेजा था इसलिए अदम तामिल होकर वापस आ गया है। वह महिला अधिकारी है। प्रकरण की जांच पूरी हो चुकी है। अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है। इसलिए जमानत का लाभ दिया जाए।
प्रकरण के मुताबिक सिकोला भाठा पटवारी हल्का के .732 हेक्टेयर ( 1 एकड़ 83 डिसिमिल) जमीन को आरोपी हिमांशु यादव व देवेन्द्र सोनवाने ने संयुक्त रुप से संजय बाफना से खरीदा था। दोनों ने जमीन का मूल्य 90 लाख रुपए बताते हुए रजिस्ट्री कराया। जबकि जमीन का वास्तविक मूल्य 1 करोड़ 93 लाख 24 हजार 800 रुपए था। इस बात को जानते हुए महिला उपपंजीयक ने शासन के खाते में जमा होने वाली स्टांप फीस 6 लाख 78 हजार 500 रुपए की चोरी की। जिससे शासन को क्षति हुई। (Durg news)