उल्लेखनीय है कि के्रडिट-डेबिट कार्ड की क्लोनिंग से डिजिटल भुगतान में बढ़ते फर्जीवार्डे पर अंकुश लगाने के लिए आरबीआई ने टोकन प्रणाली के जरिए ऑनलाइन भुगतान का नियम जारी कर दिया है। हालांकि ग्राहकों से इस सेवा का लाभ देने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। बताया गया है कि टोकन व्यवस्था के लिए कार्ड भुगतान नेटवर्क को प्रणाली की एक निश्चित अवधि में आडिट के लिए प्रणाली स्थापित करना होगा।
इसके अलावा यह ऑडिट साल में कम से कम एक बार करना अनिवार्य है, लेकिन नियम की जटिलता के चलते ग्राहक परेशान हो रहे हैं। इस नियम के लागू होते ही पत्रिका ने स्टेट बैंक समेत शहर के मुख्य बैंकों का पड़ताल किया, देखा गया कि बैंकर्स ई-बैकिंग करने वाले एटीएम और डेबिट कार्ड धारकों को टोकन सिस्टम के बारे में जानकारी दे रहे थे, जिसके चलते यहां ग्राहकों की लंबी लाइन लगी थी।
लीड बैंक अधिकारी, अमित रंजन ने बताया ऑनलाइन भुगतान के लिए आरबीआई ने टोकन सिस्टम नियम लागू किया है। ग्राहकों को जानकारी देने का निर्देश बैंकरों को दिया गया है।