यह मामला शहर के रामपुर वार्ड का है। न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक 22 नवंबर 2017 को सिटी कोतवाली पुलिस ने अभियुक्ता जैबुन निशा (45) पति नजीर खान के घर में छापा मारकर एक किलो सात सौ ग्राम गांजा जब्त किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 20(बी)(द)(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जैबुननिशा को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने इस मामले की विवेचना के बाद केस डायरी न्यायालय में पेश किया, जहां इसकी अंतिम सुनवाई विशेष न्यायालय में हुई।
न्यायाधीश सुधीर कुमार ने मामले में सारे सबूतों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद दोष सिद्ध पाया, पश्चात जैबुननिशा को जेल में बिताए गए 75 दिन की अवधि की सजा से दंडित किया। गौरतलब है कि महिला 22 नवंबर 2017 से 5 फरवरी 2018 तक जेल में निरूद्ध रही। महिला पूर्व में ही उक्त सजा को भुगत चुकी है, अत: अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के दंडादेश के साथ-साथ 20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे 3 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।