scriptअगर आप रहते हैं यहां तो DL और RC रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं | New Traffic Rules India: RC And DL Renewal Not Required In Uttarakhand | Patrika News

अगर आप रहते हैं यहां तो DL और RC रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं

locationदेहरादूनPublished: Oct 03, 2019 05:47:16 pm

Submitted by:

Prateek

New Traffic Rules India: भारत के सभी राज्यों में जहां नया मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act 2019) लागू है केंद्र (Modi Government) की गाइडलाइन के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License Renewal) और वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC Renewal) बनवाना जरूरी है लेकिन अगर आप यहां रहते हैं तो…

New Traffic Rules India

अगर आप रहते हैं यहां तो DL और RC रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं

(देहरादून,हर्षित सिंह): नए मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act 2019) के तहत देश भर में एक तरह के वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) व ड्राइविंग लाइसेंस (DL) की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हांलाकि उत्तराखंड के वाहन स्वामियों व चालकों को इसे बनवाए जाने की जरूरत नहीं है। राज्य में ज्यादातर लाइसेंस केंद्र द्वारा तय मानकों के अनुरूप बनाए जा रहे हैं। इसे लागू करने की तारीख ‘एक अक्टूबर’ बीत चुकी है।


सचिव परिवहन शैलेश बगोली ने बताया कि प्रदेश में पहले से ही केंद्र द्धारा तय मानकों के अनुसार आरसी और लाइसेंस बनाया जा रहा है। इसके चलते आमजन को यहां किसी तरह के बदलाव की आवश्यकता नहीं है।


शैलेश बगोली ने कहा कि इसके अलावा परिवहन मुख्यालय द्धारा एहतियात के तौर पर सभी आरटीओ व एआरटीओ को केंद्र द्धारा जारी गाइडलाइन के अनुसार लाइसेंस व आरसी पलॉसटिक कोटेड पीवीसी कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं।


उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्धारा लागू किए गए नए मोटर व्हीकल अधिनियम में संशोधन के अनुसार लाइसेंस और आरसी स्मार्ट कार्ड में बनवाया जाए। हांलाकि उत्तराखंड में पहले से ही चिप लगे अथवा क्यू ऑर लगे कार्ड बन रहे हैं।


गौरतलब है इनको डिटेक्ट करते ही चालक, वाहन स्वामी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। इसके चलते यह केंद्र द्धारा मान्य है। इन कार्ड को एनआईसी के सहयोग से बनाया जा रहा है। इसके साथ ही समय समय पर इसे अपग्रेड किया जाता रहता है।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो