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पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास

locationदेहरादूनPublished: May 24, 2019 09:21:09 pm

Submitted by:

Prateek

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला, ७००० रुपये अर्थदंड से भी किया दंडित…
 

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(देहरादून): जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह चौहान की अदालत ने आज पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ७००० रुपये का अर्थदंड भी तय किया है।

 

मामला वर्ष २०१८ के मई माह का है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह बत्र्वाल ने बताया कि तीन मई २०१८ को राजेंद्र लाल, ग्राम कलसिर, डांडागैर, पोखरी, चमोली अपनी पत्नी संजया देवी के साथ गांव के समीप ही अपनी गौशाला में थे। इसी दौरान राजेंद्र ने अपनी पत्नी संजया के सिर पर हथौड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी। और उसे गौशाले में रस्सी के सहारे छत पर बल्ली के सहारे लटका दिया। जिससे ये प्रतीत हो कि संजया ने आत्महत्या की। लेकिन गौशाला में इस तरह की ऊंचाई का कोई स्थान नहीं था, जिससे फांसी लगाकर आत्महत्या की जा सके।

 

मामले में राजेंद्र के पुत्र ने घटना की रिपोर्ट राजस्व पटवारी क्षेत्र मसौली के यहां दर्ज करवाई। मामले की विवेचना के बाद राजस्व पुलिस ने हत्या और साक्ष्य छिपाने के आरोप में मामला दर्ज किया। आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिसके बाद अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में छह गवाह पेश किए गए। आज मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद राजेंद्र लाल को दोषी करार देेते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों मामलों में सात हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया। अभियुक्त राजेंद्र लाल घटना के बाद से जेल में है।

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