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बाइक चुराकर ले जाता आरोपी गिरफ्तार

locationदौसाPublished: Aug 03, 2019 08:01:25 am

Submitted by:

gaurav khandelwal

Accused arrested for stealing bike: आधा दर्जन थानों में हैं मामले दर्ज

bandikui police

बाइक चुराकर ले जाता आरोपी गिरफ्तार

बांदीकुई. थाना पुलिस ने पंचायत समिति परिसर से एक शातिर चोर को बाइक चुराते दबोच लिया। उसके कब्जे से बाइक भी बरामद कर ली है। थाना प्रभारी राजेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि पूरणमल सैनी निवासी पेटकान का बास जो कि पंचायत समिति में हैण्डपम्प मिस्त्री है। गत 31 जुलाई को पंचायत समिति ड्यूटी पर आया था। जहां टीनशैड की पार्किंग में बाइक खड़ी करके अंदर चला गया। कुछ ही देर बाद पूरणमल बाहर आया तो एक युवक उसकी बाइक को लेकर जाने लगा। जिसे लोगों की मदद से दबोच लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम काडूराम मीणा निवासी माणोज टोडाभीम बताया है।
Accused arrested for stealing bike

पूछताछ में अन्य कई वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। आरोपित आम्र्स एक्ट एवं हत्या के मामले की सुनवाई में पेशी पर आया था। जहां न्यायालय में पेशी करके वापस लौटते समय बाइक चुराकर ले जा रहा था। इसके खिलाफ बांदीकुई, मालवीय नगर जयपुर, चंदवाजी, जवाहर नगर, टोडाभीम, मानपुरा में चोरी एवं सिंकदरा में आम्र्स एक्ट का मामला दर्ज है। आरोपी जीप एवं बसों में सवार होकर पेशी पर आते हैं। जहां पेशी करके न्यायालय के आसपास रैकी करते हैं और लोगों से नजर चुराकर वाहन चुरा ले जाते हैं। (ए.सं.)
Accused arrested for stealing bike


पति – पत्नी को आजीवन कारावास


महुवा. एडीजे कैंप कोर्ट महुवा में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रियंका पिलानिया ने पांच वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में टुडियाना निवासी पति – पत्नी को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

अपर लोक अभियोजक राधाकिशन मीणा ने बताया कि टुडियाना निवासी राधेश्याम गुर्जर ने मामला दर्ज कराया था कि 22 मार्च 2014 को वह बजरी रॉयल्टी नाके पर काम कर रहा था। इस दौरान एक राय होकर आए मिट्ठू गुर्जर अपनी पत्नी मुक्ता और ब’चों ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इस पर बीच – बचाव करने आए उसके भाई रामचरण व भतीजे हरिओम के साथ उन्होंने लाठी डंडो से मारपीट कर दी।
इसमें उसके भतीजे हरिओम के गहरी चोट लगने के कारण उसे जयपुर एसएमएस अस्पताल में रैफर कर दिया था। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में न्यायाधीश ने मिट्ठू व उसकी पत्नी मुक्ता को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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