दरभंगा। पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के हटाए गये वीसी देव नारायण झा को फिर से बहाल कर उनके सारे बकाए राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। देव नारायण झा की याचिका पर न्यायमूर्ति ज्योति शरण ने सुनवाई की और मंगलवार को ये फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि साल 2001 में देवनारायण झा युनिवर्सिटी प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नत किए गये थे. 2014 जनवरी में उन्हें वीसी बनाया गया था जिसके बाद उनके विरुद्ध यह आरोप लगा था कि उनके पास वीसी बनने के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव नहीं है।
इस आधार पर चांसलर ने उन्हें अगस्त 2016 को पद से हटा दिया था, पद से हटाये जाने के बाद उन्होंने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसे चुनौती दी। हाईकोर्ट ने उन्हे फिर से बहाल करने का आदेश देते हुए उन्हे हटाने संबंधित आदेश को रद्द किया।
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