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अवैध अहाते व घर में बिकती मिली शराब, एक गिरफ्तार

locationडबराPublished: Jul 20, 2019 05:37:33 pm

एसडीएम ने देर रात की छापामार कार्रवाई, पुलिस व प्रशासन की टीम साथ रही
 

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अवैध अहाते व घर में बिकती मिली शराब, एक गिरफ्तार

डबरा. प्रशासन, राजस्व व पुलिस महकमे की टीम ने गुरुवार की रात एसडीएम जयति सिंह के नेतृत्व में अवैध रूप से संचालित शराब के अहाते व अवैध रूप से शराब बेचने वाले कारोबारियों के खिलाफ छापामार कार्रवाई की। इस दौरान अहाते व घर से बिकती हुई शराब पाई गई। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
गुरुवार की रात एसडीएम जयति सिंह ने तहसीलदार नवनीत शर्मा पालिका सीएमओ के साथ शराब की दुकानों, होटल एवं रेस्टोरेंट- बार में देर रात छापामार कार्रवाई की। इस दौरान उन्हें रेस्टोरेंट-बार और अहाता एवं होटलों के किचनों को देखा जहां गंदगी मिली। एसडीएम ने संबंधित संचालकों को फटकार लगाई। इधर, नगर में एक भी शराब की दुकानों को अहाता की परमिशन नहीं है। लेकिन बस स्टैंड, रामगढ़ रोड समेत कई दुकानों में अहाता अवैध रूप से संचालित पाए गए।
डबरा गांव जेल रोड पिछोर तिराहे पर एक मकान में अवैध रूप से शराब बिकती मिली। अवैध शराब बेचने वाले सुदामा चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके पास से २२ क्वाटर अवैध शराब पकड़ी हालांकि घर में पूरा परिवार होने पर ज्यादा जांच पड़ताल नहीं की जा सकी। पुलिस ने सुदामा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पूछताछ में सुदामा ने स्वीकार किया कि उससे ठेकेदार अवैध रूप से इस क्षेत्र में शराब बिकवाता है।
स्टॉक रजिस्टर मौके पर नहीं मिला

टीम ने बस स्टैंड स्थित प्रशांत रेस्टोरेंट की किचन का निरीक्षण किया। यहां गंदगी मिली, इस संबंध में हिदायत दी कि सफाई व्यवस्था करें। अनियमितताओं के संबंध में पंचनामा बनाया गया है। रेस्टोरेंट के नीचे शराब की दुकान में स्टॉक रजिस्टर नहीं मिला बाद में पिछोर तिराहे से रेकॉर्ड मंगाया गया। स्टॉक रजिस्टर से भौतिक सत्यापन किया। समीप देशी शराब की दुकान में अव्यवस्था मिली और अहाता चलता मिला। जबकि रेकॉर्ड में जिस जगह अहाता बना है उस जगह को रिक्त बताया गया है। साथ ही अत्यंत गंदगी के साथ विक्रय किए जाने वाले खाद्यान्न बिकते पाए गए।
खाद्य लायसेंस माह जनवरी से रिन्यू नहीं

बस स्टैंड स्थित सूरज होटल का निरीक्षण किया गया। होटल का जब खाद्य लायसेंस चेक किया गया तो माह जनवरी २०१९ से एक्सपायर हो चुका है। टीम ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम २००६ की धारा ३१(२) सहपठित धारा ५८ के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना। इसमें दो लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। समीप शराब की बोलते मिलीं। शराब की दुकान के आगे अंडे के दो ठेले वालों पर भी नपा ने २०० रुपए की चालानी कार्रवाई की गई।
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