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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को लगाई फटकार, आसाराम के केस में देरी क्यों

locationनई दिल्लीPublished: Aug 28, 2017 11:16:00 pm

Submitted by:

Rahul Chauhan

न्यायाधीश एन. वी. रमन्ना व अमिताव रॉय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस संबंध में शपथ पत्र पेश करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई दीपावली के बाद होगी।

asharam rape case
नई दिल्ली/अहमदाबाद: सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम द्वारा गुजरात के अपने आश्रम में कथित तौर पर महिला के यौन उत्पीड़न के मामले में धीमी सुनवाई को लेकर फटकार लगाई है। आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म मामले में मुकदमे की धीमी गति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की जमकर खिंचाई की।
मामले में अब तक पीड़िता से पूछताछ क्यों नहीं- सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष कोर्ट ने सरकारी वकील से यह भी पूछा कि अब तक इस मामले में दुष्कर्म पीड़िता से पूछताछ क्यों नहीं की गई। न्यायाधीश एन. वी. रमन्ना व न्यायाधीश अमिताव रॉय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस संबंध में शपथ पत्र पेश करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई दीपावली की छुट्टियों के बाद रखी गई है।
मामले में दर्ज हुए 29 गवाहों के नाम, 46 के बाकी
गौरतलब है कि गत अप्रैल महीने में भी तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर (अब सेवानिवृत) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में त्वरित रूप से मुकदमा चलाने के निर्देश दिए थे। इस पर गुजरात सरकार ने कहा था कि 29 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं वहीं 46 गवाहों के बयान दर्ज होने बाकी हैं। फिलहाल आसाराम किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में राजस्थान के जोधपुर की जेल में बंद है। मामले में सूरत स्थित एक महिला ने वर्ष 2013 में आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई है।
बेटे के खिलाफ भी दर्ज है दुष्कर्म का केस
पीड़िता की छोटी बहन ने आसाराम के बेटे नारायण साई के खिलाफ भी इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के तहत आसाराम ने वर्ष 2001 से 2006 के दौरान अहमदाबाद के आश्रम में रहने के दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले में अन्य छह आरोपी और भी हैं। इस महिला की छोटी बहन ने भी आसाराम के पुत्र नारायण साईं के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी।
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