मां ने दी बेटे को सिगरेट छोड़ने की नसीहत, गुस्से में आकर लड़के ने उठाया यह कदम करीब दो साल पहले किया यौन उत्पीड़न
मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, अगस्त 2016 में मासूम बच्ची जब स्कूल की बस में और साथियों के साथ घर लौट रही थी तब 21 वर्षीय शंभू नामक कंडक्टर ने बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। केस की सुनवाई के दौरान सहायक सरकारी अभियोजक विनोद कुमार ने कहा कि पीड़ित बच्ची के माता-पिता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि शंभू बच्ची के पास बैठा था और बस सेक्टर 56 के पास पहुंचने पर यौन उत्पीड़न किया। कंडक्टर ने बच्चे को सोसाइटी के गेट पर छोड़ दिया, जहां बच्ची को उसे माता-पिता ने ले गए।
घटना के एक दिन बाद, मासूम बच्ची ने अपनी जांघों में दर्द की शिकायत की। जिसके बाद पीड़ित की मां उसे डॉक्टर के पास ले गई। टेस्ट के बाद डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ हो। मासूम बच्ची के माता-पिता ने जब बच्ची से इस बारे में पूछा तो उसने स्कूल बस में हुए ज्यादती के बारे में बताया। जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया की शंभू मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। शिकायत के आधार पर उसे पकड़ा गया। मेडिकल रिपोर्ट, बच्ची-परिजनों के बयान और पुलिस की जांच में शूंभ दोषी पाया गया। बच्ची ने अदालत में आरोपी को पहचान भी लिया।
मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, अगस्त 2016 में मासूम बच्ची जब स्कूल की बस में और साथियों के साथ घर लौट रही थी तब 21 वर्षीय शंभू नामक कंडक्टर ने बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। केस की सुनवाई के दौरान सहायक सरकारी अभियोजक विनोद कुमार ने कहा कि पीड़ित बच्ची के माता-पिता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि शंभू बच्ची के पास बैठा था और बस सेक्टर 56 के पास पहुंचने पर यौन उत्पीड़न किया। कंडक्टर ने बच्चे को सोसाइटी के गेट पर छोड़ दिया, जहां बच्ची को उसे माता-पिता ने ले गए।
घटना के एक दिन बाद, मासूम बच्ची ने अपनी जांघों में दर्द की शिकायत की। जिसके बाद पीड़ित की मां उसे डॉक्टर के पास ले गई। टेस्ट के बाद डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ हो। मासूम बच्ची के माता-पिता ने जब बच्ची से इस बारे में पूछा तो उसने स्कूल बस में हुए ज्यादती के बारे में बताया। जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया की शंभू मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। शिकायत के आधार पर उसे पकड़ा गया। मेडिकल रिपोर्ट, बच्ची-परिजनों के बयान और पुलिस की जांच में शूंभ दोषी पाया गया। बच्ची ने अदालत में आरोपी को पहचान भी लिया।
पत्नी पर पति डाल रहा था दोस्तों के साथ नाजायज संबंध बनाने का दबाव, मना करने पर चढ़ा दी बाइक क्या होता है डिजिटल रेप (digital rape)?
डिजिटली रेप शब्द सुनने के बाद पहली बार में ऐसा लगता है कि यह इंटरनेट से संबंधित है। जिसमें पीड़िता के फोटो, वीडियो, अभद्र टिप्पणी जैसे कृत्य शामिल हों। लेकिन ऐसा नहीं है। डिजिटली रेप दो शब्दों से मिलकर बना है। डिजिटल और रेप। अंग्रेजी के डिजिट का मतलब अंक होता अगर इस के पर्यायवाची को देखें तो उंगली, अंगूठा, पैर की अंगुली; सिरा जैसे शब्द सामने आते हैं। यानी वो घिनौना कृत्य (यौन उत्पीड़न) जो अंगुली वगैरह से किया गया हो तब ‘डिजिटल रेप’ शब्द का प्रयोग होता है।
डिजिटली रेप शब्द सुनने के बाद पहली बार में ऐसा लगता है कि यह इंटरनेट से संबंधित है। जिसमें पीड़िता के फोटो, वीडियो, अभद्र टिप्पणी जैसे कृत्य शामिल हों। लेकिन ऐसा नहीं है। डिजिटली रेप दो शब्दों से मिलकर बना है। डिजिटल और रेप। अंग्रेजी के डिजिट का मतलब अंक होता अगर इस के पर्यायवाची को देखें तो उंगली, अंगूठा, पैर की अंगुली; सिरा जैसे शब्द सामने आते हैं। यानी वो घिनौना कृत्य (यौन उत्पीड़न) जो अंगुली वगैरह से किया गया हो तब ‘डिजिटल रेप’ शब्द का प्रयोग होता है।