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पटना और बोधगया ब्लास्ट मामले में नाबालिग दोषी, तीन साल कैद

बोर्ड ने एक नाबलिग को इन दोनों मामलों में तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। नाबालिग को दोनों मामलों में साजिश रचने का दोषी पाया गया है।

पटनाOct 11, 2017 / 09:08 pm

shachindra श्रीवास्तव

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पटना। 2013 में पटना और बोधगया में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बड़ा फैसला सुनाया है। बोर्ड ने एक नाबलिग को इन दोनों मामलों में तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। नाबालिग को दोनों मामलों में साजिश रचने का दोषी पाया गया है। बोर्ड ने दोनों मामलों में अलग-अलग सजाएं दी हैं। इसके बाद नाबालिग को रिमांड होम भेज दिया गया है। यह बोधगया और पटना ब्लास्ट मामले में पहला फैसला है। पटना और बोधगया ब्लास्ट मामलों में अभी तक 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों मामलों में सुनवाई जारी है। इसमें जल्द अन्य आरोपियों के बारे में फैसला आने की संभावना है।
छह लोगों की हुई थी मौत
7 जुलाई 2013 को बोधगया के महाबोधि मंदिर और आसपास के इलाके में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इन बम धमाकों में दो बौद्ध भिक्षुओं समेत पांच लोग घायल हुए थे। यहां कुल 9 धमाके हुए थे। पहला धमाका सुबह साढ़े पांच बजे हुआ था। 4 नवंबर 2013 को इन धमाकों की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिद्दीन ने ली थी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की सभा से ठीक पहले पटना में 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान और पटना स्टेशन पर धमाके हुए थे। इन धमाकों में छह लोगों की मौत हुई थी, जबकि 83 लोग घायल हुए थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में रैली को संबोधित करने पटना पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी गांधी मैदान में भाजपा की हुंकार रैली को संबोधित करने गए थे। इसके ठीक पहले हुए ब्लास्ट में छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 89 लोग घायल हुए थे।
बड़े पैमाने पर हत्या की मंशा
दोनों घटनाओं की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने की थी। दोनों सिलसिलेवार बम धमाकों के पीछे बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या करने की मंशा सामने आई थी। जांच के दौरान नाबालिग की इन मामलों में संलिप्तता उजागर हुई। उसे बुधवार को पटना के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सजा सुनाई है।

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