एक साल के कठोर कारावास की सजा
छिंदवाड़ा. आरोपी चेतन बंसोड़, गणेश बंसोड़, बेबी बाई बंसोड़, नत्थू देवतले सभी निवासी ग्राम सातनूर को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर ने विभिन्न धारा में एक साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया। 18 जनवरी 2013 की सुबह लगभग ९.३० बजे प्रार्थी महेश ग्राम सातनूर अपने घर पर था उसी समय ग्राम सातनूर के गणेश, चेतन, नत्थू हाथ में लोहे की राड लेकर आए और प्रार्थी के घर में घुसकर अपशब्द कहने लगे। मना करने पर चेतन ने लोहे की राड से उसके सर में मारा जिससे भगवान के सर में पीछे तरफ से चोट आई और उससे खून बहने लगा। बीच-बचाव करने मां विमला और भाई विष्णु आया उसे भी राड से मारा। विवाद की खबर सुनकर चाचा रमेश और चाची आशाबाई आई तो उनके साथ भी आरोपियों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। मारपीट कर घोर उपहति की जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना लोधीखेड़ा में की गई। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और विवेचना के बाद न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में धर्मेश शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सौंसर ने पैरवी की।