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महिला से छेड़छाड़ करने वाले को सजा

locationछिंदवाड़ाPublished: Jan 25, 2019 07:53:13 pm

Submitted by:

babanrao pathe

जुर्माना नहीं देने पर एक-एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया जाएगा। महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह मजदूरी करती है।

chhindwara

इलाहबाद हाईकोर्ट

छिंदवाड़ा. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा ने महिला से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी बृजेश धुर्वे निवासी ग्राम लोहारी तहसील मोहखेड़ को दोषी पाते हुए एक साल के कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना नहीं देने पर एक-एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया जाएगा। महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह मजदूरी करती है। 10 सितंबर 2017 को दिन में करीब 2.30 बजे अपने मोहल्ले में परिचित के घर बैठी थी। उसी समय रिश्ते का देवर ब्रजेश आया और बोला की उसे कढ़ी ला कर दे तो वह कढ़ी लाने अपने घर गई। आरोपी ब्रजेश भी पीछे-पीछे उसके घर के अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। महिला के उपर बैठकर साड़ी खींचने लगा। इतने में उसका पति आ गया। पति को देखकर आरोपी वहां से भाग गया। थाना मोहखेड़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। मामले में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी संध्या पटेल ने पैरवी की।

एक साल के कठोर कारावास की सजा

छिंदवाड़ा. आरोपी चेतन बंसोड़, गणेश बंसोड़, बेबी बाई बंसोड़, नत्थू देवतले सभी निवासी ग्राम सातनूर को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर ने विभिन्न धारा में एक साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया। 18 जनवरी 2013 की सुबह लगभग ९.३० बजे प्रार्थी महेश ग्राम सातनूर अपने घर पर था उसी समय ग्राम सातनूर के गणेश, चेतन, नत्थू हाथ में लोहे की राड लेकर आए और प्रार्थी के घर में घुसकर अपशब्द कहने लगे। मना करने पर चेतन ने लोहे की राड से उसके सर में मारा जिससे भगवान के सर में पीछे तरफ से चोट आई और उससे खून बहने लगा। बीच-बचाव करने मां विमला और भाई विष्णु आया उसे भी राड से मारा। विवाद की खबर सुनकर चाचा रमेश और चाची आशाबाई आई तो उनके साथ भी आरोपियों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। मारपीट कर घोर उपहति की जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना लोधीखेड़ा में की गई। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और विवेचना के बाद न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में धर्मेश शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सौंसर ने पैरवी की।

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