धारा 177 के तहत होगी कार्यवाही
परिचालन विभाग के कंट्रोलरों पर आरपीएफ चेन पुलिंग की फाल्स सूचना देने पर रेल अधिनियम की धारा 177 के तहत कार्रवाई कर सकती है। इसके अंतर्गत एक साल का कारावास या पांच सौ रुपए जुर्माने या दोनों सजा का प्रावधान है। आरपीएफ ने परिचालन विभाग को भेजे गए पत्र में चेन पुलिंग की गलत सूचना देने वाली तिथियों पर कार्यरत कंट्रोलर के नाम, मोबाइल नंबर सहित अन्य विवरण मांगे है। सभी विवरण मिलने के बाद आरपीएफ रेलवे न्यायालय जबलपुर के समक्ष अग्रिम कार्यवाही के लिए आवेदन देगी।
नागपुर से परिचालन विभाग कंट्रोलर द्वारा आरपीएफ छिंदवाड़ा को मई माह से आए दिन भंडारकुंड-बैतूल पैसेंजर में फाल्स चेन पुलिंग की सूचना दी जा रही है। चेन पुलिंग का समय कभी 100 मिनट तो कभी 150 मिनट दर्शाया जा रहा है। चेन पुलिंग की जांच में तीन से चार घंटे लग जा रहे हैं। इससे आरपीएफ का प्रशासनिक कार्य बाधित हो रहा है। चेन पुलिंग को लेकर हर बार संबंधित गार्ड, स्टेशन मास्टर से बयान भी लिया जा रहा है। मैंने परिचालन विभाग नागपुर के वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दे दी है। नोटिस भी जारी कर दिया है। एक बार और रिमांइडर भेजा जा रहा है। कंट्रोलरों की जानकारी मिलते ही रेल न्यायालय जबलपुर को अग्रिम कार्रवाई हेतु आवेदन प्रेषित किया जाएगा।
मनीष कुमार, आरपीएफ थाना प्रभारी, छिंदवाड़ा