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चैक बाउंस होने पर दोगुनी राशि देने का दिया आदेश

locationछिंदवाड़ाPublished: Nov 20, 2018 05:38:54 pm

Submitted by:

Rajendra Sharma

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से सुनाया फैसला

Court judgement in tampered case

Court judgement in tampered case

छिंदवाड़ा. चैक बाउंस के एक मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम नेर निवासी आरोपी सुखपाल सोनी (35) को ब्याज सहित दोगुनी रकम लौटाने और एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
परिवादी ने साल 2012 में परिवाद प्रस्तुत किया था जिसके बाद से लगातार इस मामले में सुनाई और पेशी चल रही थी। परासिया रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी गौतम (53) पिता बुद्धूलाल वर्मा की इतवारी बाजार में ओम कृषि सेवा केंद्र के नाम से दुकान है। खेती-किसानी सहित पंखे और अन्य सामग्री बेचते हैं।
कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम नेर निवासी सुखपाल सोनी (35) वर्तमान निवासी स्टेट बैंक कॉलोनी छिंदवाड़ा ने तीन लाख रुपए की सामग्री खरीदी। गौतम का पूर्व से परिचय होने के कारण उन्होंने सुखपाल को भरोसे में सामग्री उधारी में दी थी। एक सप्ताह के भीतर रुपए लौटाने का आश्वासन भी दिया था। सुखपाल ने राष्ट्रीयकृत बैंक का चैक दिया जो खाते में रुपए नहीं होने के कारण बाउंस हो गया। गौतम ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अभिलाषा एन मवार ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलील सुनने और दस्तावेज देखने के बाद सुखपाल को दोषी पाया। न्यायाधीश ने 18 जुलाई 2012 से वर्तमान तक 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से गौतम को प्रतिकर स्वरूप राशि प्राप्त करने का अधिकार है।
ब्याज सहित लौटानी होगी रकम

सुखपाल सोनी को चैक की राशि तीन लाख रुपए पर छह साल तीन माह 28 दिन का ब्याज तीन लाख 41 हजार 700 रुपए सम्मिलित करते हुए छह लाख 41 हजार सात सौ रुपए प्रतिकर स्वरूप परिवादी गौतम वर्मा को लौटाने के आदेश दिए हैं। प्रतिकर के भगुतान के व्यतिक्रम में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाएगा।

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