नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत मिलना है आरक्षण
संसद में हाल ही में पारित 124वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी स्थान आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था, जिसे कुछ राज्यों ने लागू नहीं किया था। हालांकि बुधवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी कुछ संशोधन के बाद दे दी गई है।
संसद में हाल ही में पारित 124वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी स्थान आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था, जिसे कुछ राज्यों ने लागू नहीं किया था। हालांकि बुधवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी कुछ संशोधन के बाद दे दी गई है।
दूसरे चरण में लागू किया तो हो सकता है विरोध
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश के लिए जारी किए गए समय-सारणी के अनुसार गुरुवार को कॉलेज में प्रवेश के लिए कटऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। विभाग ने आरक्षण से संबंधित सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों से प्रवेश के लिए आवेदन करते समय प्रमाण-पत्र नहीं मांगा था। ऐसे में गुरुवार को सामान्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों को आरक्षण का लाभ मिलने की संभावना नहीं है। अब अगर विभाग ने प्रवेश के द्वितीय चरण में यह नियम लागू किया तो प्रथम चरण के विद्यार्थियों का विरोध भी विभाग को झेलना पड़ सकता है।
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश के लिए जारी किए गए समय-सारणी के अनुसार गुरुवार को कॉलेज में प्रवेश के लिए कटऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। विभाग ने आरक्षण से संबंधित सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों से प्रवेश के लिए आवेदन करते समय प्रमाण-पत्र नहीं मांगा था। ऐसे में गुरुवार को सामान्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों को आरक्षण का लाभ मिलने की संभावना नहीं है। अब अगर विभाग ने प्रवेश के द्वितीय चरण में यह नियम लागू किया तो प्रथम चरण के विद्यार्थियों का विरोध भी विभाग को झेलना पड़ सकता है।