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छतरपुर

2,21,745 रुपए मानसिक क्षति व वाद व्यय देने का दिया आदेश

फोरम ने सुनाया फैसला

छतरपुरMar 03, 2019 / 01:21 am

हामिद खान

Rs.2,21,745 order for expenditure of mental damage and dispute

2,21,745 रुपए मानसिक क्षति व वाद व्यय देने का दिया आदेश

छतरपुर. उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष श्री राम दिनकर, सदस्य संजय कुमार शर्मा व सदस्य निशा गुप्ता ने एक मामले में सहारा कार्यलय व सहारा कॉपरेटिव सोसाइटी को आदेश देते हुए परिवादी को मानसिक क्षति व परिवाद व्यय में की राशि अदा करने का आदेश पारित किया है।

एडवोकेट वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव ने बताया कि परिवादी मोहम्मद शहीद पिता मोहम्मद रियाजुद्दीन निवासी खटक्याना मोहल्ला छतरपुर द्वारा 15 नवम्बर 2012 को सहारा कार्यालय मऊदरवाजा छतरपुर में 3 हजार रुपए प्रति माह(60 माह तक) कुल 1 लाख 80 हजार रुपए जमा किए थे। इस राशि पर उसे ब्याज सहित 2 लाख 28 हजार 152 रुपए प्राप्त होना था। जो 15 नवम्बर 2017 तक सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी सहारा कार्यालय छतरपुर व प्रबंधक सहारा एम बेनीफिट, सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी लखऩऊ द्वारा परिवादी को भुगतान नहीं किए गए और इसके बाद परिवादी सहारा कार्यालय में कई बार संपर्क करता रहा। जिसके बाद उसने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया और उपभोक्ता फोरम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया। मामले में फोरम के अध्यक्ष श्रीराम दिनकर सदस्य संजय कुमार शर्मा व सदस्य निशा गुप्ता ने मामले का अवलोकन कर पाया कि प्रबंधक सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी मऊदरवाजा छतरपुर व सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लखनऊ द्वारा सेवा में कमी की गई है। जिस पर परिवादी को 45 दिवस के अंदर 2 लाख 21 हजार 745 रुपए प्रदान करने का आदेश दिया है। साथ ही 15 दिसम्बर 2017 से अदायगी दिनांक तक 7 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज भी अदा करे व मानसिक क्षति के रूप में 2 हजार रुपए और परिवारिक रूप में 1 हजार रुपए अदा करने का आदेश पारित किया है।

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